दुर्ग

छेड़छाड़, आरोपी को पांच साल कैद
31-Jul-2021 6:49 PM
छेड़छाड़, आरोपी को पांच साल कैद

दुर्ग, 31 जुलाई। किशोरी को डरा धमका कर उसके साथ छेड़छाड़ की घटना एवं उससे दबावपूर्वक सोने के झुमके लेने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी अविनाश के त्रिपाठी की कोर्ट ने आरोपी को पास्को एक्ट की धारा 8 के तहत 5 वर्ष सश्रम कारावास, धारा 12 के तहत 3 वर्ष के सश्रम कारावास, धारा 341 के तहत एक माह के कारावास तथा धारा 386 के तहत 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी।

खुर्सीपार स्थिति स्कूल में पढऩे वाली किशोरी के साथ आरोपी सुरेश कुमार वर्मा छेड़छाड़ की घटना को लगातार अंजाम देता रहा। जब वह स्कूल से वापस घर जा रही थी तो आरोपी उसका रास्ता रोककर उसके साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम देता था। इस घटना की जानकारी घरवालों को देने पर आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देता था। आरोपी उसे डरा धमका कर घर से सोने के झुमके मंगवा कर अपने पास रख लिया था। 5 मार्च 2019 को किशोरी जब स्कूल से लौट रही थी तब भी बुरी नियत से आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। इससे परेशान होकर पीडि़ता ने इस घटना की जानकारी अपनी दादी को दी। इसके बाद परिवार वालों ने थाना पहुंचकर मामला दर्ज कराया था।
 

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