कोरिया
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
मनेन्द्रगढ़, 31 जुलाई। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनेन्द्रगढ़ मानवेन्द्र सिंह की अदालत ने पत्नी की हत्या एवं साक्ष्य छिपान के जुर्म में आरोपी पति को आजीवन एवं सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
केल्हारी थानांतर्गत ग्राम गुडरू निवासी 44 वर्षीय शिव प्रसाद ने 31 मई 2019 को दोपहर बाद लगभग 3 बजे ग्राम गुडरू में अपनी पत्नी सियावती के साथ हाथ, मुक्के एवं डंडे से मारपीट कर उसकी हत्या कर दी तथा स्वयं को हत्या के दंड से बचाने के लिए सह अभियुक्त अपने 24 वर्षीय पुत्र संतोष उर्फ सांतू के साथ मिलकर साक्ष्य मिटाने के आशय से शव में हल्दी व तेल गलाकर उसकी मृत्यु पेचिस व दस्त के कारण होना बताते हुए शव को दाह-संस्कार हेतु शमशान ले गए।
इस बीच सूचना पर केल्हारी पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर शव का नक्शा पंचायतनामा तैयार कर चिकित्सीय परीक्षण हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मनेंद्रगढ़ भेजा गया। मर्ग जांच उपरांत मृतिका के पति शिव प्रसाद व पुत्र संतोष के विरूद्ध हत्या व साक्ष्य छिपाने का अपराध दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
न्यायाधीश मानवेंद्र सिंह ने आरोपी शिव प्रसाद के दोष सिद्ध पाए जाने पर धारा 302 के तहत् आजीवन कारावास एवं 100 रूपए अर्थदंड तथा धारा 201 के तहत् 5 वर्ष के सश्रम कारावास व 100 रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किए जाने पर आरोपी को 1-1 माह का कठोर कारावास पृथक से भुगतना होगा। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।