बलौदा बाजार
2 मजदूरों की हुई थी मौत
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 1 अगस्त। श्री सीमेंट संयंत्र में हुए हादसे में पुलिस ने साइड इंजीनियर आशीष पांडे और क्रेन ऑपरेटर भागवत साहू के खिलाफ जुर्म कायम कर लिया है। ज्ञात हो कि इस मामले में जल्द कार्रवाई न होने पर श्रमिकों तथा जनप्रतिनिधियों ने धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी थी।
आरोप है कि क्रेन से लोड शिफ्टिंग के दौरान लापरवाही बरती गई। काम कर रहे मजदूरों को नहीं हटाया गया, इसके चलते हादसा हुआ।
रायपुर श्री सीमेंट संयंत्र खपराडीह में 26 जुलाई को तृतीय यूनिट के निर्माणाधीन 75 फीट ऊंचे बलेंंटेड सायलो में निर्माण सामग्री व सरिया क्रेन से ऊपर ले जाया जा रहा था। अचानक क्रेन का वेब स्लिंग टूटने से पूरा बिल्डिंग मटेरियल धड़धड़ाकर सायलो के अंदर कार्य कर रहे मजदूरों पर आ गिरा। हादसे में बृजेश नागवंशी तथा रामचंद्राराम पासवान की मौके पर ही मौत हो गई थी।
मिसाइल की तरह नीचे सरिये
श्रमिकों का आरोप है कि ट्रेन से निर्माण सामग्री शिफ्ट किए जाने के दौरान साइट इंजीनियर द्वारा गंभीर लापरवाही बरती गई थी। नियमानुसार भारी निर्माण सामग्री शिफ्टंग के दौरान सायलो के अंदर से श्रमिकों अथवा कर्मचारियों को हटाया जाना था. 75 फीट ऊपर से गिरे लोहे के सरिये मिसाइल की तरह नीचे आए। हादसे में मारे गए दो श्रमिक इन्हीं सरियों की चपेट में आए थे। यदि वेब स्लिंग का रखरखाव सही हो होता, तो इस हादसे को टाला जा सकता था।