राजनांदगांव

निवेशक धन वापसी के लिए 6 तक कर सकते है आवेदन
01-Aug-2021 7:45 PM
निवेशक धन वापसी के लिए 6 तक कर सकते है आवेदन

आवेदन प्राप्त करने अनुभाग के एसडीएम अधिकृत

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 1 अगस्त।
छत्तीसगढ़ शासन गृह (सामान्य) विभाग द्वारा चिटफंड कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों से 6 अगस्त तक निर्धारित प्रपत्र में धन वापसी करने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु अनुभाग स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को अधिकृत किया गया है। जिसके अंतर्गत राजनांदगांव अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अधिकारी मुकेश रावटे, डोंगरगांव अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अधिकारी हितेश पिस्दा, अनुभाग मोहला के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अधिकारी ललितादित्य नीलम, अनुभाग मानपुर के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अधिकारी राहुल रजक, अनुभाग डोंगरगढ़ के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अधिकारी अविनाश भोई, अनुभाग खैरागढ़ के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अधिकारी लवकेश धु्रव एवं अनुभाग गंडई-छुईखदान के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अधिकारी निष्ठा पांडेय तिवारी को चिटफंड कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों से निर्धारित प्रपत्र में धन वापसी करने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया है।

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