राजनांदगांव

उम्र और शिक्षा की बंदिश से फंसे पेंच से बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष तेजकुंवर के शपथ में अड़चन
02-Aug-2021 1:04 PM
उम्र और शिक्षा की बंदिश से फंसे पेंच से बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष तेजकुंवर के शपथ में अड़चन

 

   हाईकोर्ट में याचिका से पदभार को लेकर संशय  

प्रदीप मेश्राम
राजनांदगांव, 2 अगस्त (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)।
मोहला-मानपुर की पूर्व विधायक तेजकुंवर नेताम की पखवाड़ेभर पूर्व हुई बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति में कानूनी पेंच फंसने से उनके पदभार ग्रहण को लेकर संशय की स्थिति बन गई है। राजनांदगांव से गुजरे महीने राज्य सरकार ने करीब आधा दर्जन राजनीतिक नियुक्तियां की है। इनमें ज्यादातर ने अपने पदभार ग्रहण कर लिए हैं। पूर्व विधायक तेजकुंवर नेताम को सरकार ने बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति दी, लेकिन उनकी नियुक्ति के खिलाफ हाईकोर्ट में लगी जनहित याचिका से पेंच फंस गया है।

बताया जा रहा है कि राज्य सरकार के निर्णय को लेकर हाईकोर्ट में नियमों के विपरीत नियुक्ति किए जाने की याचिका दायर की गई है। इस मामले में अब तक हाईकोर्ट से फैसला नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि तेजकुंवर नेताम पदभार ग्रहण करने पर खुद भी असमंजस्य में हंै। बताया जा रहा है कि बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष के लिए निर्धारित अर्हताओं से परे नियुक्ति किए जाने को आधार बनाकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। बताया जा रहा है कि नियुक्ति से पूर्व औपचारिक रूप से साक्षात्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाने का प्रावधान है। इस नियम के साथ-साथ अधिकतम 65 वर्ष और स्नातक की भी पात्रता अनिवार्य है। बताया जा रहा है कि श्रीमती नेताम की शैक्षणिक योग्यता 8वीं और उम्र 66 होने को आधार मानकर हाईकोर्ट में सरकार के निर्णय को चुनौती दी गई है।

इस संबंध में श्रीमती नेताम ने ‘छत्तीसगढ़’  से कहा कि नियुक्ति का मापदंड के संबंध में राज्य सरकार ही अधिकृत रूप से जानकारी दे सकती है। इससे ज्यादा उनके पास जानकारी नहीं है। बताया जा रहा है कि श्रीमती नेताम को पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। सत्तारूढ़ सरकार में पूर्व विधायकों को राजनीतिक रूप से उपकृत करने की नीति बनाई गई। जिसके चलते नेताम को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इधर आयोग अध्यक्ष प्रतीक खरे ने ‘छत्तीसगढ़’  से कहा कि शासन से आदेश आने के बाद ही अध्यक्ष का शपथ कराने का प्रावधान है। अधिक जानकारी शासन स्तर से ही मिलेगी।

बताया जा रहा है कि श्रीमती नेताम अपनी नियुक्ति के बाद शपथ नहीं लेने से मायूस हैं। हाईकोर्ट में मामले के लंबित होने से शपथ की तारीख तय नहीं है।  नेताम अपनी नियुक्ति के संबंध में शासन के शीर्ष अफसरों के संपर्क में भी है।

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