कोण्डागांव

गांजा तस्करी, 10 साल कैद
03-Aug-2021 8:35 PM
 गांजा तस्करी, 10 साल कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोण्डागांव, 3 अगस्त। एनडीपीएस एक्ट विशेष न्यायाधीश सुरेश कुमार सोनी न्यायालय ने गांजा तस्करी के मामले में एक आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास व एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

 सिटी कोतवाली कोण्डागांव पुलिस ने 12 जनवरी 2018 को कार्रवाई करते हुए कार से गांजा तस्करी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। महाराष्ट्र निवासी भूषण मराठे पर दोष सिद्ध हो जाने पर विशेष न्यायालय सुरेश कुमार सोनी एनडीपीएस एक्ट न्यायाधीश न्यायालय ने उसे 10 वर्ष सश्रम कारावास व एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

 लोक अभियोजक दिलीप जैन ने बताया, सिटी कोतवाली कोण्डागांव पुलिस ने 12 जनवरी 2018 को एनएच 30 मार्ग पर वाहन क्रमाकं ओआर 10 एच 3758 का जांच करते हुए वाहन सवार भूषण मराठे (27) निवासी कसोरा जिला जलगांव महाराष्ट्र का पकड़ा था।

मौके पर भूषण मराठे के कब्जे से 15 पैकेट में कुल 100.610 किलो गांजा जब्त किया गया। इस मामले पर कोण्डागांव जिले के विशेष सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सुरेश कुमार सोनी न्यायालय में आरोपी पर दोष सिद्ध हो जाने से उसे 10 वर्ष के सश्रम करावास और एक लाख रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड की राशि अदा ना होने के व्यतिक्रम पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगतना होगा।

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