बस्तर

नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण करने चर्चा
03-Aug-2021 9:01 PM
नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण करने चर्चा

जगदलपुर, 3 अगस्त। नेशनल लोक अदालत का आयोजन शनिवार 11 सितम्बर को किया जाएगा। इसमें आपराधिक शमनीय प्रकरण, व्यवहार वाद के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा के प्रकरण, धारा 138 निई एक्ट के प्रकरण, पारिवारिक विवाद के प्रकरण, श्रम विवाद के प्रकरण एवं अन्य राजीनामा योग्य प्रकरण के साथ-साथ राशि वसूली से संबंधित विवाद पूर्व प्रकरण (प्री-लिटिगेशन) का निराकरण किए जाएंगे।

नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण करने के लिए जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष श्रीमती सुमन एक्का सोमवार को बस्तर जिले के सभी न्यायाधीशों के साथ चर्चा की गई और न्यायालयों में लंबित मामलों में ऐसे प्रकरण जो राजीनामा योग्य हो. उनमें पक्षकारों के मध्य प्री-सिटिंग कर नेशनल लोक अदालत में सोशल डिस्टेंस मेंटेंन करते हुए प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही उन्हें विशेष रूप से धारा 138 निई एक्ट के अन्तर्गत लंबित प्रकरणों को निराकृत किए जाने हेतु विशेष रूप से प्रयास करने को कहा गया।

मंगलवार को जिला अधिवक्ता संघ जगदलपुर के अध्यक्ष, सचिव तथा पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें अधिवक्ता संघ से नेशनल लोक अदालत की सफलता हेतु पक्षकारों को लोक अदालत की महत्ता बताते हुए उन्हें अपने प्रकरणों को राजीनामा के माध्यम से निराकृत किए जाने हेतु प्रोत्साहित करने का आग्रह किया गया तथा सहयोग एवं सहभागिता देते हुए अधिक से अधिक प्रकरणों को निराकृत कराने हेतु प्रेरित किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव गीता बृज ने बताया कि आगामी नेशनल लोक अदालत के आयोजन के संबंध में इस जिले के आमजन को सूचित किए जाने के संबंध में आकाशवाणी के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, ताकि जिले के आमजन को नेशनल लोक अदालत के आयोजन की जानकारी प्राप्त हो सके और वे अपने प्रकरणों को सरल एवं शीघ्र रूप से निराकृत करवा सकें।

 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव गीता बृज ने यह भी बताया कि नेशनल लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य सुलह समझौता एवं राजीनामा के आधार पर उनके मध्य उत्पन्न विवादों का समाधान किया जाएगा। जिसमें अधिक से अधिक नागरिक लाभान्वित होकर अपने मामलों का निराकरण करा सकेंगे। लोक अदालत लोगों को शीघ्र एवं सस्ता न्याय सुलभ कराने का एक सशक्त माध्यम तथा विवादों को आपसी समझौते के द्वारा सुलझाने के लिये एक वैकल्पिक मंच है। लोक अदालत में न्यायालय में लंबित या विवाद पूर्व प्रकरणों का आपसी समझाईश एवं सुलह के आधार पर सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में निराकरण कराया जाता है। नेशनल लोक अदालत में समझौता के माध्यम से प्रकरण के निराकरण में विवाद का अंत हो जाता है जिससे समय एवं धन की बचत होती है।

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