महासमुन्द
ससुर को पांच साल कैद
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 5 अगस्त। आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर आरोपी ससुर को जिला सत्र न्यायाधीश ने पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व पांच सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
जानकारी के अुनसार जिला सत्र न्यायाधीश भीष्म प्रसाद पांडेय ने पिथौरा थाना क्षेत्र के रावणभाठा पारा निवासी 53 वर्षीय नंदकिशोर देवांगन को धारा 306 के तहत दोष सिद्ध ठहराया।
अभियोजन के अनुसार वेदराम देवांगन-संतोषी देवांगन की पुत्री लक्ष्मी देवांगन का विवाह 23 नवंबर 2017 को पिथौरा निवासी सुनील देवांगन पिता नंदकिशोर देवांगन के साथ हुआ था। 29 मार्च 2019 की सुबह 6 बजे लक्ष्मी घर के आंगन में झाडू लगाकर पानी भर रही थी,उसी समय उसका ससुर नंदकिशोर देवांगन शराब पीकर आया और बहू से संबंध बनाने की मांग करते हुए गाली देने लगा। पहले भी वह प्रताडि़त कर चुका था। इससे क्षुब्ध होकर उसने मिट्टी तेल डालकर आग लगा ली। गंभीर अवस्था में उसे पिथौरा अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका मरनासन्न कथन लेखबद्ध किया गया। इलाज के लिए उसे रायपुर ले जाया गया, जहां 1 अप्रैल को शाम 7 बजे उसकी मौत हो गई। विवेचना उपरांत मामला कोर्ट को सौंपा गया था। जहां आरोप दोष सिद्ध होने पर आरोपी को सजा सुनाई गई।