कोण्डागांव
कोण्डागांव, 5 अगस्त। जिला व अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट शान्तनु कुमार देशलहरा न्यायालय ने रेप के आरोप में अधेड़ को आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है। मामला महिला व बाल विकास विभाग की शिकायत पर 28 जून 2018 को नारायणपुर थाना पुलिस ने पंजीबद्ध किया था। नाबालिग के साथ यह घटना वर्ष 2015-16 में आयोजित नारायणपुर मेला के दौरान घटी थी। इस प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक हेमंत गोस्वामी ने पैरवी किया।
विशेष लोक अभियोजक हेमंत गोस्वामी ने बताया, महिला बाल विकास विभाग नारायणपुर ने 28 जून 2018 को नारायणपुर थाना पुलिस में शिकायत दर्ज करवाया था कि, आरोपी तामेश्वर उर्फ शंकर यादव उम्र 48 वर्ष निवासी अर्जुनी लिमोरा जिला बालोद वर्ष 2015-16 फरवरी माह में आयोजित मेला में रिंग दुकान लगाने आया था। इस दौरान आरोपी ने एक सप्ताह तक पीडि़ता के साथ रेप किया। शिकायत के चलते तामेश्वर उर्फ शंकर के विरूद्ध कोण्डागांव के जिला व अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट शान्तनु कुमार देशलहरा न्यायालय में 376, 506 भादवि व पॉक्सो एक्ट की धारा 06 के तहत मामले की सुनवाई की गई।
न्यायालय ने विचारण कर तामेश्वर उर्फ शंकर यादव को आजीवन कारावास व और एक लाख रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया हैं।