कांकेर
कांकेर, 13 अगस्त। कोयलीबेड़ा विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत चांदीपुर में 2 परिवार के 5 सदस्यों को कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने के कारण कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने कोरोना संक्रमितों के घर को पृथक-पृथक चिन्हित करते हुए 100 मीटर की परिधि को माइक्रो कंटेमेन्ट जोन घोषित किया है। माइक्रो कन्टेमेंट जोन में सभी प्रकार के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेेडिकल इमरजेंसी एवं कृषि कार्य को छोडक़र अन्य किसी भी कारण से माइक्रो कन्टेमेंट जोन, मकान के बाहर निकलना प्रतिबंंिधत रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कांकेर, खण्ड चिकित्सा अधिकारी के परामर्श, अनुमति से इंसीडेंट कमांडर द्वारा पास जारी किया जावेगा। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा सेनेटाईजेशन सुनिश्चित करते हुए माइक्रो कन्टेमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगे।
अन्य किसी भी व्यक्ति को माइक्रो कन्टेमेंट जोन के नियमों का कड़ाई से पालन कराने का उत्तरदायित्व संबंधित थाना प्रभारी का होगा। स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था हेतु पुलिस पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाएगी।