बिलासपुर
बिलासपुर, 25 अगस्त। रायपुर व महासमुंद के एफसीआई गोदामों में हुए परिवहन घोटाले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ट्रांसपोर्टरों को भी पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी।
हाईकोर्ट में पारदर्शक सोशल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से एक जनहित याचिका दायर कर कहा गया है कि रायपुर व महासमुंद क गोदामों से खाद्यान्न का परिवहन करने में घोटाला किया गया है। एक ही स्पिल पर दो बार भुगतान किया गया। दोनों गोदामों में यह गड़बड़ी की गई और ट्रांसपोर्टरों को करोड़ों रुपयों का भुगतान किया गया। याचिकाकर्ता एनजीओ ने इस मामले में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को पक्षकार बनाया था। मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक चीफ जस्टिस प्रशांत मिश्रा की डिवीजन बेंच ने संशोधित याचिका दायर करने कहा है जिसमें परिवहनकर्ताओं को भी पक्षकार बनाया जायेगा। अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी।