सरगुजा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अम्बिकापुर,10 सितंबर।कोरिया जिले के चौहाड़ा निवासी विचाराधीन बंदी गोपाल सिंह पिता जगधारी, बोदरीटोला निवासी विचाराधीन बंदी धरमपाल पिता सुखी राम एवं जशपुर जिले के थाना कांसाबेल के ग्राम बासेन के निवासी विचाराधीन बंदी नईहर साय पिता श्री झगरू साय की मृत्यु हो गई थी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजीव कुमार झा द्वारा कार्यपालिक दण्डाधिकारी अम्बिकापुर शिवानी जायसवाल को दाण्डिक अधिकारी नियुक्त किया गया है।
कलेक्टर ने बिन्दुवार जांचकर एक माह में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने कहा है। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि जेल प्रवेश के समय बन्दी के स्वास्थ्य की क्या स्थिति थी? बंदी कब बीमार हुआ तथा उसे इलाज हेतु जिला चिकित्सालय अम्बिकापुर कब भेजा गया? क्या बंदी अचानक बीमार हुआ और मृत्यु हो गई या पूर्व से उसका इलाज किया जा रहा था? बंदी का इलाज कब-कब और किसके द्वारा किया गया तथा उसे कौन-कौनसी औषधियों दी गई? बंदी किस बीमारी से ग्रस्त था ? क्या बंदी को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई ? क्या बंदी को समय पर चिकित्सा उपलब्ध कराने में कोई लापरवाही बरती गई? यदि ऐसा हो तो विलम्ब या लापरवाही के लिये दोषी अधिकारी / कर्मचारी कौन-कौन हैं? बंदी के साथ कोई अमानुषिक कृत्य तो नहीं किया गया, जिससे बंदी की मृत्यु हुई हो ? क्या बंदी को शारीरिक या मानसिक यातना दी गई है ? यदि ऐसा हो तो उसके लिए दोषी अधिकारी / कर्मचारी कौन-कौन है ? अन्य तथ्य / मुद्दे जो जांच के दौरान पाये गये हो? यदि किसी व्यक्ति व्यक्तियों के समूह, संघ, संस्था, या संगठन को इस प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों के संबंध में कोई जानकारी हो तो वे इस सूचना के प्रकाशित होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर जांच अधिकारी के समक्ष न्यायालय में किसी कार्य दिवस में कार्यालयीन समय पर उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज करा सकते हैं या संबंधित जानकारी लिखित रूप में शपथ प्रस्तुत करें।