कोरिया

जांच प्रतिवेदन में दोषी आरआई का नाम विलोपित करने का आरोप
15-Sep-2021 6:09 PM
जांच प्रतिवेदन में दोषी आरआई का नाम विलोपित करने का आरोप

आरटीआई कार्यकर्ता ने कलेक्टर से की कार्रवाई की मांग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
बैकुंठपुर (कोरिया),  15 सितंबर।
कलेक्टर के आदेश पर थाना मनेंद्रगढ़ में नायब तहसीलदार मनेंद्रगढ़ द्वारा दर्ज करायी गयी एफआईआर में दर्ज अपराध की विवेचना न्यायालय अपर कलेक्टर के प्रकरण के मूल प्रकरण में संज्ञेय अपराध के आरोपियों को बचाने के लिए दस्तावेज चोरी करने एवं अपर कलेक्टर के जांच प्रतिवेदन में दोषी पाये गये आरोपी राजस्व निरीक्षक का नाम दोषी आरोपियों की सूची से विलोपित करने के मामले को लेकर कलेक्टर कोरिया से दोषियों के विरूद्ध तत्काल कार्रवाई करने की मांग आरटीआई कार्यकर्ता रमाशंकर गुप्ता ने की।

 रमाशंकर गुप्ता ने कलेक्टर कोरिया केा सौंपे शिकायत पत्र में उल्लेख किया है कि तत्कालीन कलेक्टर कोरिया के पत्र क्रमांक 117-भू अभिलेख-06 बैकुण्ठपुर दिनांक 22 सितंबर 06 द्वारा भ्रष्ट्राचार के लिए अक्टूबर 2000 को नवीनीकरण किये गये राजस्व नक्शे में सन् 1945 से 2000 तक की अवधि में हुए तरमीम नक्शा बटांकनों को विलोपित करने की जानकारी पर आवेदक के द्वारा 28 अगस्त 06 में विभिन्न बिन्दुओं पर जांच के लिए किया गया था। जिस पर मनेंद्रगढ़ अपर कलेक्टर के नेतृत्व में टीम गठित कर जांच के आदेश दिये गये थे। 

अपर कलेक्टर मनेंद्रगढ़ द्वारा अपने न्यायालय में विधिक जांच प्रकरण क्रमांक 7-ब-121-06-07 पंजीबद्ध कर जांच कर प्रतिवेदन मूल प्रकरण की नस्ती के साथ कलेक्टर कोरिया को 30 दिसंबर 06 को प्रेषित किया गया था। शिकायत सही पाये जाने पर राजस्व निरीक्षक ललित कुमार एवं गणेश साहू, पटवारी लालमन नेताम को प्रथम दृष्टया दोषी होना एवं नक्शा में हेराफेरी होना प्रतिवेदित किया गया था। मूल नस्ती प्रतिवेदन सहित न्यायालय कलेक्टर कोरिया को प्रस्तुत करने के बाद से प्रकरण की मूल फाईल कार्यालय कलेक्टर के आधिपत्य में रही जिसकी सूचना के अधिकार के तहत प्रतिलिपि आवेदक को उपलब्ध करायी गयी तथा मूल प्रकरण की नस्ती को 12 मार्च 2013 को नायब तहसीलदार मनेंद्रगढ़ के द्वारा थाना प्रभारी मनेंद्रगढ को एफआईआर के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गयी। 

प्रकरण के मूल नस्ती के साथ संलग्न इंडेक्स की प्रतिलिपित दण्ड न्यायालय से प्राप्त करने पर पता चला कि न्यायालय अपर कलेक्टर मनेंद्रगढ द्वारा की जा रही जांच के दौरान दिनांक 22 नवंबर 06 को आवेदक द्वारा जो लिखित आवेदन दस्तावेजों के साथ सूची प्रस्तुत किया गया था उसमें कार्यालय कलेक्टर कोरिया के पत्र क्रमांक 6629-राअको-10-06 बैकुंठपुर दिनांक 10 अक्टूबर 06 की प्रतिलिपि पेश की गयी है। जिसमें दस्तावेज न तो मूल प्रकरण में संलग्न है और न इंडेक्स में उसका इंद्राज वर्णित है अर्थात प्रकरण मूल फाईल से हटा लिया गया जबकि यह दस्तावेज राजस्व नक्शे में कूटरचना को प्रमाणित करने वाला प्रमुख दस्तावेज है। ऐसे में यह संकेत है कि कूटरचना के आपराधिक दोषियों को बचाने की नीयत से मूल प्रकरण से चोरी करने का अपराध किया गया। जिससे कि ऐसे अपराध के संज्ञान में आने के बाद तत्काल इसके लिए अपराध दर्ज कराया जाना आवश्यक है। 

इस मामले में कलेक्टर कोरिया द्वारा छानबीन करने के पश्चात राजस्व निरीक्षकों एवं पटवारी के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराये जाने की कार्रवाई  के लिए भू अभिलेख को अग्रिम कार्यवाही के लिए भेजे जाने की नोटशीट लिखकर मूल नस्ती भेज दी गयी, जिसमें स्थापना शाखा द्वारा अज्ञात कारणों से ललित कुमार का नाम छोडक़र सिर्फ राजस्व निरीक्षक गणेशराम साहू एवं पटवारी लालमन सिंह के विरूद्ध एफआईआर की कार्रवाई प्रस्तावित किये जाने का षडयंत्र विभागीय नोटशीट से प्रदर्शित है। आवेदक ने इस मामले में दोषियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराते हुए कार्रवाई किये जाने की मांग की।

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