सरगुजा
ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद मामला उजागर होने का दावा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अंबिकापुर, 15 सितंबर। अंबिकापुर नगर के एमजी रोड में संचालित श्रीराम फायनेंस कार्पोरेशन प्रा. लि. में पूर्व शाखा प्रबंधक व कैशियर पर 25 लाख के गबन का आरोप लगाते हुए कंपनी के श्रीराम फायनेंस कार्पोरेशन प्रा.लि. छत्तीसगढ़ जोन के लीगल मैनेजर संदीप सिन्हा ने अंबिकापुर नगर के गांधीनगर थाना में एफआईआर दर्ज कराया है।
एफआईआर में हुई देरी को लेकर लीगल मैनेजर द्वारा दावा किया गया है कि कंपनी का ऑडिट होने व रिपोर्ट आने के बाद गबन करने का मामला सामने आया, जिसके बाद उन्होंने मामला दर्ज कराया है।
गांधीनगर थाना में हुए एफआईआर में मैनेजर संदीप सिन्हा का आरोप है कि पूर्व में पदस्थ शाखा प्रबंधक अमित कुमार चौधरी एवं कैशियर शकुन शाण्डिल्य के द्वारा कुल राशि 25,09,788 रु की कम्पनी के साथ हेराफेरी व गबन कर कम्पनी को नुकसान पहुंचाया गया है। कंपनी के ऑडिटर के द्वारा जांच कराया गया तो मैनेजर अमित कुमार चौधरी एवं कैशियर शकुन शाण्डिल्य के साथ मिलकर नगद 819788 रुपये तथा कम्पनी के अधिकृत दो पहिया वाहन 22 नग एवं 1 नग चार पहिया वाहन की अनुमानित कीमत 1690000) कुल राशि 2509788 रूपये को कम्पनी से धोखाधड़ी कर गबन किया गया है।
आरोप है कि पूर्व शाखा प्रबंधक अमित कुमार चौधरी निवासी अगदी नगर हुडको मिलान चौक मिलाई वेस्ट दुर्ग के द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान वर्ष 2019-2020 के दौरान कैशियर शकुन शाण्डिल्य निवासी ग्राम उकरा थाना राजपुर, जिला बलरामपुर- रामानुजगंज के साथ मिलकर हमारे कम्पनी के ग्राहकों के द्वारा किस्त की राशि 2,30,578 रुपये कम्प्यूटर में एंट्री कर कम्पनी के खाते में न जमा करते हुए ग्राहक प्रशांत जायसवाल, बिलकेन तिकी, मनोज गुप्ता, सुजाता किरो, प्रवीण तिर्की तथा अन्य ग्राहकों से कम्प्यूटराईड रसीद देकर कम्पनी के कम्प्यूटर के लेजर में एण्ट्री कर कम्पनी के खाते में न जमा कर कुल नगद राशि 8,19,788 रु. एवं चार पहिया वाहन तथा लगभग एक दर्जन से अधिक दो पहिया वाहन अनुमानित कीमत लगभग 16,90,000 रु की हेराफेरी र्की है।