बलौदा बाजार

पीडि़त क्षतिपूर्ति योजना : 78 लाख की आर्थिक सहायता
17-Sep-2021 7:15 PM
   पीडि़त क्षतिपूर्ति योजना : 78 लाख  की आर्थिक सहायता

बलौदाबाजार, 17 सितंबर। पीडि़त क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत जिले में पिछले लगभग तीन सालों में 89 पीडि़त लोगों को 78 लाख रूपये की सहायता राशि वितरित की गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संबंधित पीडि़तों के खातों पर स्वीकृत राशि का भुगतान किया गया है।

महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अब तक 12 पीडि़तों के मामलों में  15 लाख 20 हजार रूपये की राशि का भुगतान किया गया है। इनमें एक पीडि़त को अधिकतम 3 लाख रूपये की राशि दी गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 40 प्रकरणों में 27 लाख 45 हजार रूपये की राशि का भुगतान किया गया है। इसमें एक व्यक्ति को अधिकतम 2 लाख 50 हजार की राशि प्रदाय की गई।

 वित्तीय वर्ष 2019-20 में 37 मामलों में 35 लाख 35 हजार रूपये की राशि वितरित की गई। इस वर्ष एक पीडि़त को अधिकतम 7 लाख रूपये का भुगतान कर लाभान्वित किया गया है। गौरतलब है कि पीडि़त क्षतिपूर्ति योजना 2011 के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव द्वारा हत्या, आत्महत्या का दुष्प्रेरण, बलात्कार, अप्राकृतिक यौन संबंध,एसिड अटैक, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना जिसमें मोटर वाहन दुर्घटना भी शामिल है जैसे अपराध घटित होने के कारण चोट अथवा क्षति पहुंची हो जिसके कारण उनके परिवार की आमदनी में पर्याप्त कमी रह गई हो और आर्थिक सहायता के बिना परिवार का जीवन-यापन कठिन हो गया हो अथवा उपचार में उसे सामर्थ्य से ज्यादा व्यय हो गया हो और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता हो।

 इसके अंतर्गत आश्रित परिवार जन भी शामिल हैं। इस तरह की अपराध पर एफआईआर थाने में दर्ज किया होना चाहिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश पर कलेक्टर  के निर्देशानुसार महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान पीडि़त व्यक्ति के बैंक खाते पर किया जाता है।

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