दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
उतई, 22 सितंबर। शासकीय कार्यो में अनियमितता के चलते ग्राम पंचायत खोपली के सरपंच फत्तेलाल वर्मा अपने पद से बर्खास्त हुए।
दुर्ग जिले ग्रामवासी खोपली द्वारा शासन प्रशासन से शिकायत की गई। प्रस्तुत शिकायत के खोपली के अधिनस्थ विभिन्न वार्डों मे प्रकाश व्यवस्था के अंतर्गत पंचायत पदाधिकारियों द्वारा सभी वार्डों मे स्टार्ट लाईट लगाने हेतु सर्वसहमति से निर्णय लिया गया एवं इसके पशचात आवश्यक बैठक के रुप मे यह निर्णय लिया गया कि लाईट क्रय किये जाने हेतु शासन द्वारा निर्देशानुसार निविदा आमंत्रण किया जावे एवं प्राप्त निविदाओं में से निन्यतम दर को रूवीकृति मानते हुए उस व्यक्ति /फर्म को कार्यादेश दिये जाने हेतु सहमति दी गयी, लेकिन सरपंच फत्ते लाल वर्मा ग्राम पंचायत खोपली के द्वारा अपने ही निजी व्यक्ति प्रहलाद चन्द्राकार को निविदा दे दिया गया।
उपसरपंच सुमन साहू के द्वारा एल.ई.डी की दर पूछे जाने पर प्रहलाद चन्द्राकार द्वारा कहा गया कि कम ज्यादा हम लोग देख लेगे एवं पंचायत में निविदा जमा किये जाने की जानकारी दी गयी एवं 15.10.2020 को सम्पूर्ण रूटीट लगाने का कार्य पंचायत व्दारा पूर्ण किया गया एवं दिनांक 21.10.2020 को बिना किसी विषय के पंचायत बैठक रखा गया। बैठक में ग्राम पंचायत प्रतिनिधि और सरपंच एकत्रित हुए । सरपंच व्दारा मिटीग मे जानकारी दी गयी की मिटींग रूटीट लाइट के बिल के लिए बुलाया गया है। उपसरपंच एवं अन्य प्रतिनिधियों द्वारा बिल देखने की मांग की गई एवं सचिव द्वारा बिल की जांच की गयी ओर निवादा की भी जांच की गयी । जिसमें यह पाया गया कि गांव के ही दो व्यक्तियों ने निविदा लगाया था । जिसको राशि बहुत ही कम थी और सरपंच व्दारा जारी किया गया निर्देश निविदा एवं बिल उससे अधिक पाया गया । उक्त विषय पर पुरी छानबीन कराया जाने आवेदन पेश किया है। इसी तरह ग्रामवासी द्वारा की गयी शिकायत में आरोप लगाया गया कि सरपंच द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फर्जी तरीके से अपने सहयोगी साथी चंद्रिका साहू को आवास दिलवाया गया । जबकि प्रधानमंत्री योजना अंतर्गत स्व चंद्रिका साहू का नाम जारी हुआ था । सरपंच द्वारा अपने सहयोगी जीवित चंद्रिका साहू को आवास पास करा दिया और ग्रामीणों से ुछपकर यह कार्य किया गया। इस तरह सरपंच द्वारा न ही पंचायत बैठक बुलाया गया न ही ग्राम सभा मे पारित किया गया । इसी तरह अपने निजी मित्र विक्रम वर्मा जो होमगार्ड मे पदस्थ है उसको भी रूवयं का निर्णय के अनुसार प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिलाया गया । इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अपने निजी सहयोगी का प्रधानमंत्री योजना के तहत मकान निर्माण कराया गया । इस तरह सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा कोई प्रस्ताव पारित नही किया गया न ही ग्राम सभा में निर्णय लिया गया ।
दुर्ग एसडीएम विनय पोयाम ने बताया कि फत्तेलाल वर्मा ग्राम पंचायत खोपली के सरपंच जैसे प्रतिष्टित पद पर बने रहने के पात्र योग्य नहीं है क्योंकि उसने अपने उक्त कृत्यों से पद की गरिमा को ठेस पहुंचाया है। अत: अनावेदक अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचारक दोषी है तथा अब उसका अपने पद पर बना रहेना अवांछनीय है। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 (1) क ख के तहत अनावेदक फत्तेलाल वर्मा को सरपँच ग्राम पंचायत खोपली विकासखंड दुर्ग के पद से तत्काल प्रभाव से पृथक किये जाने आदेशित किया जाता है। साथ ही आवेदक सरपँच फत्तेलाल वर्मा से वसूली योग्य राशि के सम्बंध में छतीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम की धारा 92 के तहत पृथक से वसूली कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने आदेश की प्रति मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत दुर्ग को भेजा गया है।