दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 23 सितंबर। पुरानी दुश्मनी के चलते 5 लोगों द्वारा मासूम बच्चे का अपहरण किया गया था। जिसमें पुलिस ने 24 घंटे के भीतर बच्चे को छुड़ा लिया था।
इस मामले में कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. प्रज्ञा पचौरी की कोर्ट ने आरोपी राजू उर्फ राजकुमार साहू धनोरा, रूपेंद्र सिन्हा उसकी पत्नी बबीता सिन्हा निवासी मगरलोटा थाना सोमनी तथा हेमू साहू निवासी धनोरा को धारा 363, 364 के तहत दोषी करार देते हुए दो-दो वर्ष के कठोर कारावास तथा दो-दो हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक छन्नू साहू ने पैरवी की थी।
धनोरा निवासी कृषक चंद्रशेखर साहू का 4 वर्षीय पुत्र मौलिक बोरसी स्थित रॉयल किड्स स्कूल में केजी वन का छात्र था। वह टाटा मैजिक में सवार होकर स्कूल जा रहा था। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार होकर तीन आरोपी आए और बोरसी रोड पर टाटा मैजिक को रोका। इसके बाद टाटा मैजिक के चालक से विवाद करने लगे। इसी दौरान आरोपियों ने वाहन में से मौलिक को उतार लिया और अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा कर फरार हो गए। जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपियों की तलाश में कड़ी नाकेबंदी कर दी थी। इससे घबराकर आरोपियों ने बच्चे को घटना के कुछ घंटे के भीतर ही सोमनी थाना के पास छोड़ दिया और सब भाग निकले थे। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। एक युवक को संदेह का लाभ देकर छोड़ दिया गया है।