सरगुजा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अम्बिकापुर, 23 सितंबर। ठगी के मामले में एक आरोपी ने जमानत के लिए अम्बिकापुर में स्थित प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में आवेदन किया था, जहां शाम को उसका आवेदन न्यायधीश द्वारा निरस्त करने की जानकारी मिलते ही आरोपी न्यायालय से ही भाग निकला। कल पूरे दिन पुलिस द्वारा आरोपी की तलाश की गई, परन्तु उसके नहीं मिलने पर शाम को मामले की सूचना थाने में दी गई। जिस पर कोतवाली पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज कर लिया है।
इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार सीतापुर निवासी 40 वर्षीय सोनू उर्फ इब्राहिम खान पर दो वर्ष पूर्व धारा 420, 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। अपराध दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार था। गत 21 सितम्बर को पुलिस द्वारा उसे न्यायालय में पेश किया गया था, जहां पर उसके द्वारा अपनी जमानत के लिए अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किया गया था, परन्तु न्यायाधीश द्वारा उसका जमानत आवेदन को शाम 5.30 बजे के करीब निरस्त कर दिया गया तथा उसे अभिरक्षा में लेकर जेल वारंट बना कर जेल दाखिल करने का आदेश दिया गया।
अपना जमानत आवेदन निरस्त होने तथा जेल वारंट बनने की जानकारी मिलने पर आरोपी सोनू खान न्यायालय परिसर में उपस्थित पुलिसकर्मियों को चकमा देकर भाग निकला। जेल वारंट बनने के बाद जब वह न्यायालय में नहीं दिखा तो पुलिसकर्मियों द्वारा उसकी खोज शुरू की गई। उस दिन नहीं मिलने पर दूसरे दिन भी उसे खोजा गया, परन्तु देर शाम तक उसका पता नहीं चलने पर कल शाम को इस मामले की सूचना न्यायालय में कोर्ट मोहर्रिर का काम करने वाले आरक्षक पवन सिंह ने थाने में दी। जिस पर पुलिस ने मामले में आरोपी के विरूद्ध अपराध दर्ज कर लिया है।