बस्तर

सीपीआई माओवादी संगठन को समर्थन देना गैरकानूनी व दण्डनीय अपराध-आईजी
23-Sep-2021 10:21 PM
सीपीआई माओवादी संगठन को समर्थन देना गैरकानूनी व दण्डनीय अपराध-आईजी

जगदलपुर, 23 सितंबर। 27 सितम्बर को माओवादियों द्वारा दिये गये नाराओं को अक्षरश: बोलते हुये कुछ संगठनों द्वारा भारत बंद सफल बनाने का समर्थन दिया जा रहा है, कोई सहयोगवश नहीं बल्कि सोची-समझी साजिश प्रतीत हो रही है, आईजी सुन्दरराज पी द्वारा बताया गया कि पुलिस एवं सुरक्षा बल द्वारा माओवादियों को समर्थन दे रहे व्यक्तियों एवं संगठनों की गतिविधियों के ऊपर सख्त निगरानी रखी जा रही है, प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी संगठन द्वारा 21 से 27 सितम्बर तक 17 वीं स्थापना वर्षगांठ मनाने का ऐलान करते हुये 27 सितम्बर को भारत बंद का आव्हान भी किया गया है।

आईजी ने बताया कि विगत वर्षों में सीपीआई माओवादी संगठन द्वारा बस्तर संभाग में हिंसात्मक घटनायें घटित कर 1797 से अधिक निर्दोष ग्रामीणों की हत्या की गई तथा करोड़ों की शासकीय एवं निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया,  प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी संगठन के शहीदी सप्ताह, स्थापना सप्ताह, जनपितुरी सप्ताह इत्यादि आयोजन सिर्फ उनके नकारात्मक एवं हिंसात्मक कार्यों का एक मुखौटा है, क्षेत्र की जनता द्वारा माओवादियों के विकास विरोधी एवं जन विरोधी चेहरा को समझ लेने के कारण से माओवादियों को किसी प्रकार का समर्थन नहीं दे रहे हैं, इसके बावजूद कुछ अंदरूनी क्षेत्रों की जनता एवं संगठनों को माओवादियों द्वारा डरा-धमकाकर व गलत जानकारियों से दिक्भ्रमित किया जाकर विभिन्न प्रकार की रैली, जुलूस एवं प्रदर्शन में शामिल होने हेतु मजबूर किया जा रहा है।

सीपीआई माओवादियों के इस प्रकार के हथकण्डों को न समझ पाने के कारण से कुछ व्यक्ति एवं संगठन माओवादियों की साजिश के शिकार हो रहे हैं।  27 सितम्बर को माओवादियों द्वारा दिये गये नाराओं को अक्षरश: बोलते हुये कुछ संगठनों द्वारा भारत बंद सफल बनाने का दिया जा रहा समर्थन कोई सहयोगवश नहीं बल्कि सोची-समझी साजिश प्रतीत हो रही है। सुन्दरराज पी. पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज द्वारा बताया गया कि प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी संगठन का किसी प्रकार का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देना गैर कानूनी तथा दण्डनीय अपराध होगा। पुलिस एवं सुरक्षा बल द्वारा इस प्रकार के व्यक्तियों तथा संगठनों की गतिविधियों के ऊपर सख्त निगरानी रखी जा रही है। यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी संगठन की हिंसात्मक तथा असंवैधानिक गतिविधियों से जुडऩे पर उनके विरूद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

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