राजनांदगांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 24 सितंबर। न्यायालय कलेक्टर राजनांदगांव के न्यायालय में आबकारी अधिनियम के तहत प्रचलित प्रकरण में जब्तशुदा वाहन इंडिका कार क्रमांक सीजी 07 एमपी 5568 में अवैध मदिरा के परिवहन के संबंध में अनावेदक/वाहन स्वामी चित्रेश कुमार सोनपिपरे निवासी जुनवानी भिलाई जिला दुर्ग की उपस्थिति के लिए थाना प्रभारी डोंगरगांव के माध्यम से सूचना पत्र तामिली के लिए प्रेषित किया गया।
वाहन स्वामी के बताये पते पर पतासाजी किए जाने पर नहीं मिलने से जारी नोटिस अदम तामिल प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय कलेक्टर राजनांदगांव के प्रचलित प्रकरण में सुनवाई 27 सितंबर को सुबह 11 बजे स्वयं या अभिभाषक के माध्यम से अनिवार्य रूप से उपस्थित होने कहा गया है। नियत तिथि को अनुपस्थित रहने पर जब्तशुदा वाहन इंडिका कार क्रमांक सीजी 07 एमपी 5568 की राजसात की कार्रवाई की जाएगी।
इसी तरह न्यायालय कलेक्टर राजनांदगांव के न्यायालय में प्रचलित प्रकरण छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहित के तहत प्रस्तुत अपील पर सुनवाई के लिए अपीलार्थी उषादेवी पति बक्क्षराज द्विवेदी ग्राम बोरतालाब वर्तमान निवासी रायपुर एवं उत्तरवादी क्रमांक दो परदेशी ग्राम बोरतालाब तहसील डोंगरगढ़ के प्रकरण में 6 सितंबर को तहसीलदार डोंगरगढ़ के माध्यम से उपस्थिति के लिए जारी नोटिस अदम तामिली किया गया था। जिसमें बताए पते पर निवास नहीं करने से जारी नोटिस अदम तामिली वापस प्राप्त हुआ। अपीलार्थी उषादेवी एवं उत्तरवादी क्रमांक दो परदेशी को न्यायालय कलेक्टर राजनांदगांव के प्रचलित प्रकरण की सुनवाई 27 सितंबर को सुबह 11 बजे स्वयं, अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होने कहा गया है। नियत तिथि पर उपस्थित नहीं होने पर प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।