रायगढ़
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
खरसिया। सितंबर 2017 को खरसिया इलाके में बाइक से जा रहे हायर सेकंडरी स्कूल के प्रिंसिपल की दूसरी बाइक की टक्कर से मौत हो गई थी। मृतक के वारिसों द्वारा कोर्ट में क्लेम केस किया गया। कोर्ट ने टक्कर मारने वाले बाइक सवार को 63 लाख 67 हजार 537 रुपए के भुगतान और वसूली का आदेश दिया है। प्रकरण में दोषी बाइक चालक और बीमा कम्पनी को पार्टी बनाया गया था।
हादसे के वक्त चालक के पास लाइसेंस नहीं था। चूंकि वाहन का बीमा था इसलिए क्लेम की राशि का भुगतान बीमा कम्पनी बाइक चालक से वसूल कर करेगी। 11 सितंबर 2017 को पतरापाली खरसिया के रहने वाले रूपसाय राठिया (55) पत्नी केतकी के साथ एक दशगात्र में शामिल होने पुसल्दा जा रहे थे। गांव के ही नीलकुमार राठिया (28) ने तेज रफ्तार बाइक चलाते हुए रूपसाय को टक्कर मार दी। रूपसाय की मौते पर ही मौत हो गई। वे जांजगीर जिले के मालखरौदा किरारी के हायर सेकंडरी स्कूल के प्रिंसिपल थे। रूपसाय की पत्नी केतकी, बेटे पवन, उमेश, धनेश्वर और रोशन राठिया की तरफ से मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण में क्षतिपूर्ति के लिए गुहार लगाई गई। 16 मई 2019 को मामला अभिकरण में गया और 17 सितंबर 2021 को सप्तम अतिरिक्त अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण के सदस्य चंद्र कुमार कश्यप ने फैसला सुनाया। अभिकरण ने नीलकुमार को 63.68 लाख रुपए का हर्जाना देने के आदेश दिए हैं। यह राशि मृतक के रूपसाय की पत्नी और वारिसान को दिए जाएंगे। दावा प्रस्तुत किए जाने की तारीख से दिए जाने तक 7.5 फीसदी का ब्याज भी जोड़ा गया है।