राजनांदगांव

काम की धीमी गति पर एजेंसी को नोटिस
26-Sep-2021 5:22 PM
काम की धीमी गति पर एजेंसी को नोटिस

पाईप लाइन कार्य का आयुक्त ने किया निरीक्षण

राजनांदगांव, 26 सितंबर। मिशन अमृत जल प्रदाय योजनांतर्गत नगर निगम राजनांदगांव सीमा क्षेत्र में चल रहे अमृत मिशन के कार्यों के तहत नगर में बिछाये जा रहे पाईप लाइन कार्य में सिनेमा लाइन, सदर बाजार क्षेत्र में चल रहे पाईप लाइन विस्तार कार्य का नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने निरीक्षण किया और कार्य में धीमि गति पर कार्य एजेंसी एसएमसी इन्फा्रस्ट्रक्चर प्रा.लि. थाणे को नोटिस जारी किया।

आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने अमृत मिशन योजनांतर्गत शहर में बिछाये जा रहे पाईप लाइन कार्य में सिनेमा लाइन, सदर लाइन क्षेत्र का निरीक्षण किया और कार्य की धीमि गति पर एवं कई स्थानों पर सुरक्षा मापदंडों का पालन नहीं किए जाने से दुर्घटना की संभावना को ध्यान में रखते संबंधित एजेंसी को नोटिस जारी किया । उन्होंने कहा कि जल प्रदाय योजना से संबंधित समस्त कार्य समय पर पूर्ण करने निगम द्वारा कई बार पत्राचार किया गया है, किन्तु संबंधित फर्म द्वारा कार्य में गति नहीं लाई गयी। उन्होंने कहा कि आशा अनुरूप कार्य में प्रगति नहीं होने पर योजना अनुसार निर्धारित समय अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जा रहा है। जिससे अमृत मिशन योजना के क्रियान्वयन समय अवधि में पूर्ण नहीं हो पाएगी, यह नियम शर्तों का उल्लंघन है।

आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने कहा कि शहर में बिछाये जा रहे पाईप लाइन कार्य के संबंध में भी अनेक बार निर्देश दिए गए हैं कि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि कर कार्य में गति लाया जाए, पर कार्य तेजी से नहीं हो पा रहा है और पाईप लाइन बिछाने के लिए गड्ढे खोदे जाते हैं, उसे भी समय में फिलिंग नहीं किया जाता, न ही मलमा उठाया जाता है। जिससे भी जनमानस में नाराजगी होती है। बरसात में गड्ढों में पानी भरने पर दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इन बातों को ध्यान में रखते संबंधित एजेंसी को कार्य में प्रगति लाकर निर्धारित समयाधि 31 दिसंबर 2021 तक कार्य पूर्ण करने नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोनाकाल को ध्यान में रखते पूर्व में समय अवधि में वृद्धि भी की गयी थी, किन्तु अब भी कार्य में तेजी नहीं लायी गयी। जिसके कारण समय अवधि में कार्य पूर्ण किया जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि संबंधित एजेंसी द्वारा समय अवधि की मांग की गयी तो अनुबंध की पेनाल्टी प्लॉज को ध्यान में रखते पेनाल्टी अधिरोपित की जाएगी। जिसके लिए एजेंसी स्वयं जिम्मेदार होगी।
 

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