दुर्ग
दुर्ग, 27 सितंबर। आयुक्त हरेश मंडावी ने पूर्व में ठेकेदार राज इंटरप्राईजेस पर अधिकतम 6 प्रतिशत पेनाल्टी लगाया था।
वर्तमान प्रस्तुत देयक वार्ड क्रमांक 32 सामुदायिक भवन निर्माण के एजेन्सी मेसर्स जय चण्डी कंस्ट्रक्शन एवं वार्ड क्रमांक 55 सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य के एजेन्सी मेसर्स श्री जी सेल्स सिंडीकेट को निर्धारित समय सीमा से एक वर्ष एवं उससे अधिक समय में कार्य करने के कारण आयुक्त द्वारा अधिकतम दण्ड विधान के तहत 6 प्रतिशत पेनाल्टी लगाया गया। आयुक्त हरेश मंडावी द्वारा अधिकारियों को समय सीमा में कार्य पूर्ण कराने के सश्त निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि शासन की योजनाओं का समय सीमा में क्रियान्वयन किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे ठेकेदारों को चिन्हित किया जावें जो समय सीमा पर कार्य पूर्ण नहीं करते। भविष्य में ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड करने पर भी विचार किया जा सकता है।