गरियाबंद
सास-ससुर-बेटी पर भी किया था चाकू से वार
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
छुरा, 4 अक्टूबर। छह साल पहले पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को जिला कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। घटना 21 दिसंबर 2015 की है। गरियाबंद जिले के छुरा विकासखण्ड के ग्राम बोईरगांव में लोग सुबह-सुबह अपने घरों में चाय पीकर घरेलू कार्य में व्यस्त थे। इसी बीच बनिया पारा धमतरी निवासी तरूण साहू (35) ने ससुराल पहुंचकर पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस को ब्यान में पत्नी के चरित्र पर संदेह कर चाकू से पेट और सीने में ताबड़तोड़ हमला करने की बात कबूल किया था।
छुरा थाना के तत्कालीन युवा थाना प्रभारी सचिन सिहं को हत्या की घटना की सूचना मोबाइल फोन से मिलते ही तत्काल घटना स्थल पर रवाना होकर घायलों को उपचार के लिए अस्पताल रवाना करते हुए जांच अपने हाथों में लेते हुए सबूतों तथ्यों को इकठ्ठा कर हत्यारे तरुण को पकडऩे के लिए टीम गठित कर जंगल से गिरफ्तार करने में सफल हुए। पत्नी की मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आरोपी ने बीच बचाव के लिए आए अपने कुंवर बाई सास, परमानंद ससुर पर भी वार किया। जाते-जाते अपनी चार साल की मासूम बच्ची आराध्या पर भी वार कर दिया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था।
सुबह 6:30 बजे अचानक दामाद तरुण साहू अपने ससुराल बोइरगांव में अपने सास-ससुर के घर पहुंचा तो दामाद को देखकर ससुर और पत्नी खेमिनबाई खुश हो गए। वहीं छोटी सी अबोध बेटी आराधना भी अपने पापा को देखकर प्रसन्ना हो गई। घर के आंगन में बैठकर सभी सदस्य दामाद तरुण साहू निवासी बनियापारा चांदनी चौक धमतरी से हाल-चाल पूछने लगे कि तरुण आवेश में आकर अचानक चाकू निकालकर पहले अपनी पत्नी खेमिन बाई के सीने व पेट में ताबड़तोड़ वार किया। इस बीच सास कुंवर बाई व ससुर परमानंद साहू बीच-बचाव के लिए आए, तो उन्हें भी चाकू से वार किया। आरोपी ने अपनी 4 बरस की बेटी पर भी चाकू से वार कर फरार हो गया। पूरी घटना सुबह 7 बजे की है। घटना के समय मृतका खेमिनबाई का भाई गांव बस्ती की ओर चला गया था। भाभी घर पर ही शौचालय में थी। इस घटना से पड़ोस के लोग भी अनजान थे। पति-पत्नी के बीच चरित्र को लेकर शक विगत 5 वर्ष से था।
रोजगार सहायक थी मृतका
खेमिन बाई साहू ग्राम पंचायत पक्तियां में रोजगार सहायक के पद पर कार्यरत थीं। इसी बीच विगत 5 वर्ष पहले तरुण साहू के साथ विवाह हुआ। विवाह के कुछ माह तक सब कुछ ठीक था। पति-पत्नी के पवित्र रिश्ते में शक का दरार आ गया और वाद-विवाद होते रहा।
दो बार लिखाई थी रिपोर्ट
मृतका खेमिन साहू ने अपने पति के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज करने का पुलिस में दो बार रिपोर्ट दर्ज करा चुकी थी । मामला न्यायालय में लंबित था। खेमिन स्वभाव से मिलनसार थी जो उसके पति को पसंद नहीं था। मृतका के परिजन घटना की जानकारी अपने रिश्तेदारों एवं संजीवनी एक्सप्रेस को दी। सभी लोगों को संजीवनी द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छुरा लाया गया। गंभीर रूप से घायल कुंवर बाई व परमानंद साहू को रायपुर मेकाहारा रेफर किया गया। हत्यारा तरुण ने पत्नी, सास, ससुर के पेट, कमर, सीने में चाकू से वार किया।
डॉ. एस पी प्रजापति ने बताया कि मृतका के शरीर पर तीन बार चाकू से वार किया गया। एक बार हार्ट में लगा जिससे हार्ट छेद हो गया। खून बहने के कारण मौत हो गई। कुंवर बाई, परमानंद को भी सांघातिक चोट है। उनकी स्थिति सामान्य नहीं होने के कारण रायपुर रेफर किया गया था। बच्ची की स्थिति ठीक था। मृतका की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी।
21 दिसंबर 2015 की घटना के हत्यारे को धारा 302, 307,449,,307 के तहत आजीवन कारावास एंव सात, सात वर्ष की अलग-अलग धाराओं के तहत दोष सिद्ध होने के बाद सजा एवं अर्थ दंड की सजा विद्वान न्यायाधीश अगम कुमार कश्यप अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गरियाबंद के द्वारा 29 सितंबर 21को सजा घोषित किया गया।