राजनांदगांव

शर्तों के साथ रास, गरबा, डांडिया व भजन को अनुमति
09-Oct-2021 1:05 PM
शर्तों के साथ रास, गरबा, डांडिया व भजन को अनुमति

 

दोनों डोज वालों को आयोजनों में शामिल होने की छूट

राजनांदगांव, 9 अक्टूबर। शारदीय नवरात्र में रास, गरबा, डांडिया एवं भजन के आयोजनों के लिए प्रशासन ने अनुमति दे दी है। वहीं कोरोना प्रोटोकॉल के तहत  दो डोज वैक्सीन लगाने वालों को ही आयोजन में शामिल होने की छूट दी गई है। जिसमें 150 लोग ही शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा आयोजनों में शामिल होने वाले लोगों के संदर्भ में रजिस्टर रखना अनिवार्य तथा आयोजन के दौरान अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन नहीं करने  के निर्देश दिए गए हैं।

कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने आदेश जारी करते कहा कि आयोजन स्थल की क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा 150 व्यक्ति जो भी कम हो सम्मिलित होने की अनुमति होगी। कार्यक्रम का आयोजन रात्रि 10 बजे तक ही किया जाए। आयोजन स्थल पर प्रवेश एवं निकासी द्वार पृथक-पृथक रखी जाए, जो टच फ्री मोड अवस्था में हो तथा आयोजन स्थल को दिन में कम से कम दो बार सेनेटाईज्ड किया जाए। आयोजन में शामिल  होने वाले सभी व्यक्तियों का थर्मल स्क्रीनिंग कराया जाना, मास्क पहनना, समय-समय पर हैंड सेनेटाइजर का उपयोग करना, फिजिकल डिस्टेंशिंग तथा सोशल डिस्टेंशिग अर्थात व्यक्तियों के मध्य कम से कम दो मीटर (6 फीट) की दूरी रखना अनिवार्य होगा।

आयोजन में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में रजिस्टर रखना अनिवार्य होगा, ताकि भविष्य में यदि कोई व्यक्ति संक्रमित पाया जाता है, तो उसका आसानी से कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। आयोजन करने वाले व्यक्ति द्वारा सेनेटाइज थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीमीटर, हेंडवाश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। थर्मल स्क्रिीनिंग में बुखार पाए जाने अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाए जाने पर आयोजन स्थल में सम्मिलित व प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी आयोजक की होगी। कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को भारत सरकार व राज्य शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए जारी समस्त निर्देशों का पालन किया जाना होगा।

आयोजन में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी मार्गदर्शी निर्देश के अनुरूप किया जाए। आयोजन के पूर्व स्थानीय थाना प्रभारी को सूचित करना अनिवार्य होगा। आयोजन से आम जनता बाधित ना हो। पार्किंग की व्यवस्था स्वयं द्वारा की जाए। आयोजन के दौरान किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन न किया जाए। किसी प्रकार की फूहड़ता अश्लीलता प्रदर्शित न हो। आयोजन के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इस हेतु पर्याप्त स्वयं सेवक रखा जाए एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए।

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