बलौदा बाजार
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 10 अक्टूबर। बिल्डर्स द्वारा भवन स्वामी के मकान का नल कनेक्शन काटा गया। मामला हाईकोर्ट में पहुंचा। हाईकोर्ट ने ने 48 घंटे के भीतर जोडऩे का आदेश दिया।
भवन स्वामी चैनुराम साहू ने बताया कि इनके द्वारा जिला मुख्यालय के भाटापारा रोड में स्थित मंगलम कालोनी के बिल्डर्स को प्लाट एवं मकान के सौदा राशि से 5 लाख रुपये की अधिक राशि देकर खऱीदा था, जिसके बाद भी बिल्डर्स द्वारा मकान निर्माण पूर्ण नहीं कराया, जिसके कारण चैनुराम को 7 लाख रुपये अतिरिक्त खर्च करना पड़ा।
उक्त संबंध में चैनुराम द्वारा रेरा में भी याचिका पेश कर चुनौती दिया गया था, जिसे रेरा द्वारा बिल्डर्स के पक्ष में फैसला देते हुए चैनुराम की याचिका को खारिज कर दिया गया। जिसके बाद मंगलम कालोनी के बिल्डर्स द्वारा चैनुराम के घर का पानी सप्लाई बंद कर पाईप लाईन को कटवा दिया गया।
जिसे चैनुराम ने अपने अधिवक्ता श्रुति श्रीवास्तव एवं मोहित कुमार के माध्यम से हाई-कोर्ट में रिट पेश कर पुन: चुनौती दिया गया है। जिसे हाई-कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए बिल्डर्स एवं उसके सहयोगी भागीदार को 48 घंटे के अंदर पुन: पाईप लाइन जोडक़र बहाल करने का आदेश दिया है। चैनुराम द्वारा बिल्डर्स द्वारा सार्वजनिक पानी सप्लाई बंद कर देने की शिकायत जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन से भी किया गया था, परंतु उनके द्वारा उसे अपनी अधिकारिता के बाहर होना बता कर असमर्थता ब्यक्त कर दिया गया था। समाचार लिखे जाने के दौरान उक्त संबंध में वक्तव्य लेने हेतु संबंधित बिल्डर से मोबाइल द्वारा संपर्क करने की कोशिश की गई किंतु उनका मोबाइल नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर बताया जा रहा था।