कोरिया

ई-मेगा लीगल सर्विस कैम्प, कानून की दी जानकारी
24-Oct-2021 5:16 PM
ई-मेगा लीगल सर्विस कैम्प, कानून की दी जानकारी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बैकुंठपुर (कोरिया), 24 अक्टूबर।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन के परस्पर समन्वय से आम नागरिकों को विधिक सेवा योजनाओं एवं शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आज जिला पंचायत सभाकक्ष में ई-मेगा लीगल सर्विस कैम्प का आयोजन किया गया। इस आयोजन में शामिल लोगों को विधिक सेवा की जानकारी एवं शासकीय योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहीमूलक सामग्री एवं आर्थिक सहायता राशि का वितरण किया गया।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार अखिल भारतीय जागरूकता एंड आउटरीच अभियान के तहत यह आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के प्रमुख न्यायाधीश तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रमुख संरक्षक न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी द्वारा सुबह 10.30 बजे राज्य के सभी सिविल डिस्ट्रिक्ट में आयोजित ई-मेगा लीगल सर्विस कैम्प का वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी ने की एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल तथा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय एस. अग्रवाल उपस्थित रहे। इस दौरान हाईकोर्ट के कॉन्फ्रेंस हॉल में हाईकोर्ट के विधिक सेवा अध्यक्ष, कम्प्यूटराइजेशन कमेटी के अध्यक्ष व अन्य न्यायाधीश उपस्थित थे।


आर्थिक सहायता एवं हितग्राही मूलक सामग्री का वितरण
समाज कल्याण विभाग के तहत 06 दिव्यांगजनों को श्रवण यंत्र, 01 हितग्राही को ट्राईसाइकल और 02 हितग्राहियों को व्हीलचेयर वितरित किया गया।कृषि विभाग की विशेष उत्पादन कार्यक्रम अंतर्गत 15 किसानों को सरसों बीज एवं 06 किसानों को स्प्रेयर का वितरण किया गया। इसी तरह श्रम विभाग के छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत 10 हितग्राहियों को पंजीयन कार्ड तथा मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के तहत 05 हितग्राहियों को 1-1 लाख रूपये का चेक प्रदान किया गया।

कोरोना मृतकों के परिजनों को 15 लाख और आरबीसी 6-4 के तहत 36 लाख  की सहायता
मेगा सर्विस कैम्प में राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत 09 हितग्राहियों को 36 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि का वितरण किया गया। इसके साथ ही शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर श्याम धावड़े के मार्गदर्शन में कोविड-19 के कारण मृतकों के वारिसों के लिए कुल 15 लाख रूपये की राशि का वितरण किया गया। जिसमें तहसील खडग़वां के ग्राम सलका के सुरेश कुमार की वारिस जीवंती, ग्राम खडगवां के सोनू प्रधान के वारिस नारायण, ग्राम अमका के जयकरन कुर्रे की वारिस सावित्री, ग्राम तोलगा की सुरूचि देवी साहू के वारिस राधेश्याम, ग्राम सांवला के विष्णु प्रसाद के वारिस पुष्पलता, ग्राम सकरिया के रामनारायण के वारिस हनुमत लाल एवं अमीर सिंह के वारिस समतिया बाई के लिए 50-50 हजार रूपये की राशि शामिल है। इसी तरह तहसील बैकुण्ठपुर के चरचा कॉलरी के फहिम अंसारी के वारिस शहजादी अंसारी, ग्राम चरचा के विक्की कुजुर के वारिस दीप्ति कुजुर, श्याम लाल के वारिस सोमारो बाई, रामकुमार के वारिस पूनम देवी, अनीमा डे के वारिस प्रदीप कुमार डे, मन्टू राम के वारिस यशोदा बाई, ग्राम सलका के कमलमनी एक्का के वारिस मोजेश एक्का, ग्राम चरचा के मलिक राम के वारिस गंगोत्री, रीता बरबन के वारिस रज्जू प्रसाद बरमन, बैकुण्ठपुर के मो0 असलम के वारिस महजबी, अविनाश सिंह के वारिस रंजना सिंह, ग्राम जामपारा के विनोद कुमार के वारिस सुमन देवी, ग्राम अमरपुर के अधिन सिंह के वारिस धनेश्वरी सिंह, ग्राम सलबा के रमाशंकर पाण्डेय के वारिस विमला पाण्डेय, चरचा के प्रदीप कुमार के वारिस कौशिल्या, ग्राम पटना के मान्ती के वारिस समसुलहक, ग्राम खोंडरी की पार्वती के वारिस लालजीसोनवानी, ग्राम करजी के धरमजीत के वारिस कमलकांत, ग्राम चम्पाझर के राधेश्याम के वारिस करमातो, ग्राम कोटकताल के रामबदन के वारिस आरती भगत ग्राम खोड के भरत सिंह के वारिस रामबाई, बैकुण्ठपुर के रघुवंश के वारिस ईदू शुक्ला तथा प्रेमदुलारी अवस्थी के वारिस हिमांशु अवस्थी के लिए भी 50-50 हजार रूपये की राशि शामिल है। जिला पंचायत सभाकक्ष में जिला स्तरीय मेगा लीगल सर्विस कैम्प में मुख्य अतिथि के रूप में जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश आनन्द कुमार ध्रुव मौजूद रहे। आयोजन में जिला पंचायत सीईओ कुणाल दुदावत, अतिरिक्त न्यायाधीश आनंद कुमार, अतिरिक्त कलेक्टर सुखनाथ अहिरवार, उपपुलिस अधीक्षक कविता ठाकुर, जिला न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, जिला प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
 

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