कोण्डागांव

4 गांजा तस्करों को 10-10 साल कैद
25-Oct-2021 9:56 PM
4 गांजा तस्करों को 10-10 साल कैद

कोण्डागांव, 25 अक्टूबर। जिले के विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) सुरेष कुमार सोनी न्यायालय में गांजा तस्करी के 4 आरोपियों पर गांजा तस्करी का दोष सिद्ध हो गया है।  न्यायालय ने चारों दोषियों को 10-10 वर्ष के सश्रम करावास और एक-एक लाख रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

इस प्रकरण में शासन की ओर से लोक अभियोजक दिलीप जैन ने पैरवी की। उन्होंने प्रकरण के संबंध में बताया कि, 19 मार्च 2017 को मुखबिर सूचना पर स्कार्पियो क्रमांक सीजी 12 डी 1418 से 2 क्विंटल 3 किलो 890 ग्राम गांजा तस्करी करते कोण्डागांव सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई किया था।

इस कार्रवाहीं के दौरान तरूण यादव (32), विनोद कुमार यादव (23), मनोज कुमार यादव (23) और घनश्याम बंजारे (22) चारों निवासी पत्थलगांव जिला जशपुर को धारा 20 (ख) एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। अब दोष सिद्ध हो जाने से उन्हे कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया हैं।

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news