कोण्डागांव
कोण्डागांव, 26 अक्टूबर। नाबालिग छात्रा से मारपीट के मामले में जिला कोर्ट आरोपी को चार माह की सजा सुनाई है।
नाबालिग आदिवासी छात्रा को बात नहीं करने पर ग्राम के ही जितेंद्र सेठिया (22 वर्ष) ने 1 जनवरी 2018 को मारपीट की थी, तथा आरोपी ने इसकी जानकारी देने पर परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी थी। पीडि़ता द्वारा इस घटना के संबंध में माता-पिता को बताने पर उन्होंने थाना कोण्डागांव में एफआईआर दर्ज करायी।
थाना कोण्डागांव विवेचना अधिकारी ने अपने जांच में सही पाये जाने पर अपराध कायम किये जाने पर धारा 452 294 323ए 506 354 भादवि धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायाधीश शान्तनु कुमार देशलहरे ने प्रकरण का विचारण कर प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को धारा 452, 323 भादवि का दोषी पाया। आरोपी को धारा 452, 323 भादवि के लिए 4 माह 3 दिन के कारावास 500.500 के अर्थदंड की राशि अदा नहीं होने के व्यतिक्रम पर एक -एक माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगतने का आदेश किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से हेमंत गोस्वामी विषेष लोक अभियोजक ने पैरवी की।