महासमुन्द
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 27 अक्टूबर। कस्टम मिलिंग का चावल जमा नहीं करने वाले एक राइस मिल संचालक पर खाद्य विभाग ने कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि जांच के दौरान संचालक ने अधिकारियों को संतोषजनक जवाब नहीं दिया। लिहाजा अधिकारियों ने संचालक से 290 अरवा चावल जब्त कर प्रावधानों के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज किया है।
जिला खाद्य अधिकारी नितेश त्रिवेदी ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग करने के लिए जिले के पंजीकृत राइस मिलर्स द्वारा उठाए गए धान के विरुद्ध भारतीय खाद्य निगम में 39500 क्विंटल अरवा चावल एवं 34899 क्विंटल उसना चावल तथा नागरिक आपूर्ति निगम में 89263 क्विंटल अरवा चावल जमा करना शेष है।
उन्होंने बताया कि राज्य शासन द्वारा कस्टम मिलिंग का चावल जमा करने के लिए 31 अक्टूबर तक की समय सीमा तय की गई है। कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य विभाग के द्वारा फर्म शिवशंकर राइस मिल, ग्राम डोकरपाली तहसील बागबाहरा की जांच की गई। इस फर्म द्वारा भारतीय खाद्य निगम में चावल जमा करने के लिए 10380 क्विंटल धान का उठाव करके 3770 क्विंटल चावल जमा किया गया है तथा नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा करने के लिए 13680 क्विंटल धान का उठाव करके 8406 क्ंिवटल चावल जमा किया गया है।
इस वक्त फ र्म को भारतीय खाद्य निगम में 3185 अरवा चावल एवं नागरिक आपूर्ति निगम में 760 क्विंटल अरवा चावल कुल 3945 क्विंटल चावल जमा किया जाना शेष है, किन्तु फर्म के परिसर का भौतिक सत्यापन करने पर मात्र 290 क्विंटल चावल उपलब्ध मिला तथा धान का स्टॉक निरंक मिला। फ र्म की जांच में 3655 क्विंटल चावल अथवा इसके समतुल्य 5455 क्विंटल धान नहीं पाए जाने के संबंध में फर्म के संचालक दिनेश कुमार अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई की गई।