सरगुजा

सांसद प्रतिनिधि के साथ मारपीट, जान से मारने की धमकी, कार-मोबाइल लूटने की कोशिश
27-Oct-2021 8:00 PM
सांसद प्रतिनिधि के साथ मारपीट, जान से मारने की धमकी, कार-मोबाइल लूटने की कोशिश

 

दोनों पक्षों पर अपराध दर्ज, जांच शुरू

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अंबिकापुर, 27 अक्टूबर।
गांधीनगर थाना क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालय के पास 25 अक्टूबर की रात सांसद प्रतिनिधि की कार को रोककर 4 लोगों द्वारा मारपीट करने और कार से बाहर खींचकर निकाल जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है।

घायल सांसद प्रतिनिधि का आरोप है कि मारपीट करने वाले युवक उसकी कार और मोबाइल भी छीन कर ले जाने का प्रयास किए थे, परंतु बाद में मारपीट करने वाले लोगों द्वारा कार और मोबाइल वापस कर दिया गया। मारपीट करने वालों की मंशा क्या थी और इस पूरे घटनाक्रम की वजह क्या थी.. यह तो अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। मामले में गांधीनगर पुलिस ने दोनों पक्षों पर अपराध दर्ज किया है। पुलिस फिलहाल मामले में जांच कर रही है।

जानकारी के अनुसार भगवानपुर खुर्द सांई रेसीडेन्सी निवासी विशाल सिंहदेव ठेकेदारी के काम के साथ-साथ सांसद प्रतिनिधि है। विशाल सिंह देव का आरोप है कि 25 अक्टूबर को अपने दोस्त आनंद सिह के यहां गया था। रात्रि में अपने कार क्रमांक सीजी 15 डीटी 2410 से घर आ रहा था। रात्रि 11 बजे भूमि डेयरी के आगे केन्द्रीय विद्यालय के पास पहुंचा था कि उसी समय दो लडक़े शराब के नशे में उसकी कार को रोकवाये और गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर हाथ मुक्का से मारपीट किये।

सभी युवक शराब के नशे में थे। विशाल सिंहदेव मौके पर मोबाईल से पुलिस को फोन करने लगा, तब उनमें से एक प्रशांत टोप्पो नामक युवक द्वारा गाली गलौज करते हुए मारपीट की है और जान से मारने की भी धमकी दी गई।

मारपीट से विशाल के चेहरे और शरीर के अन्य स्थानों में पर काफी चोंटे आई है।

विशाल का यह भी आरोप है कि प्रशांत उसकी कार और मोबाईल को ले जा रहा था, जिसे बुलाए तो उसने वापस दिया। पुलिस ने मामले में भगवानपुर खुर्द निवासी प्रशांत टोप्पो और राकेश कुमार के विरुद्ध 341, 294, 506, 323, 34 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।

मामले में दूसरे पक्ष के प्रशांत टोप्पो ने आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि वह और उसका साथी राकेश कुमार सडक़ पार कर रहे थे। उसी दौरान विशाल के द्वारा गाली गलौज करते हुए मारपीट और जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने प्रशांत की रिपोर्ट पर विशाल के विरुद्ध 294, 323, 506 के तहत अपराध दर्ज किया है।

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