जान्जगीर-चाम्पा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदा, 28 अक्टूबर। बलौदा नगर के रिहायशी चौक के एक घर, जनरल स्टोर में पटाखे रखने पर दो व्यापारियों के खिलाफ धारा 09 ( ख ) विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। अवैध रूप से पटाखा बेच रहे कारोबारियों से करीब डेढ़ लाख के पटाखे जब्त किए गए।
बलौदा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बलौदा के रामगोपाल गुप्ता अपने कब्जे के स्थान में भारी मात्रा में अवैध पटाखे रखा है, तथा उक्त स्थान सघन बस्ती से लगा हुआ स्थान है। सूचना पर रेड कार्यवाही कर आरोपी रामगोपाल गुप्ता के कब्जे से 120 किलोग्राम कई कार्टूनों में भरा रखा अवैध पटाखे कीमती करीब 80000 / रुपये को जब्त किया गया है । इसी प्रकार बुधवारी बाजार बलौदा निवासी कृष्ण कन्हैया अग्रवाल (62) कृष्णा जनरल स्टोर को 26 अक्टूबर को जनरल स्टोर कीआड़ में रिहायसी ईलाका में अवैध फटाखा भण्डारण कर बिक्री करने की सूचना पर लगभग 80 किलोग्राम किमती करीब 65000 / रुपये का अवैध पटाखे जब्त कर पृथक-पृथक अपराध धारा 09 ( ख ) विस्फोटक अधिनियम की कार्रवाई की गई है।
साथ ही व्यापारियों को हिदायत दी गई है कि विस्फोटक अधिनियम के शर्तों का पालन करें अन्यथा उचित वैधानिक कार्यवाही सतत् जारी रहेंगी।