नारायणपुर
नारायणपुर, 29 अक्टूबर। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला नारायणपुर के सभी स्कूलों एवं कॉलेजों को सीएमएचओ डॉ. बीआर पुजारी एवं डीईओ जीआर मंडावी के निर्देशन में 14 नवंबर तक तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान घोषित किया जाना है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी शिक्षकों को ट्रेनिंग के माध्यम से तंबाकू मुक्त करने हेतु दिशा निर्देश के बारे में बताया गया।
जिला नारायणपुर के सभी स्कूलों के प्राचार्य, शिक्षक एवं विद्यार्थियों द्वारा जोर-शोर से अपने-अपने स्कूलों को तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, जिसमें तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. प्रशांत गिरी ने बताया कि धारा 4 के अंतर्गत सभी स्कूलों में धूम्रपान निषेध क्षेत्र का बोर्ड लगाया जाना है। साथ ही धारा 6 ई के अंतर्गत स्कूल के बाउंड्रीवाल में तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान का बोर्ड एवं 100 गज के दायरे में येलो कलर से तंबाकू मुक्त क्षेत्र लिखा जाना है। सभी स्कूल के प्राचार्य स्कूल के 100 गज के दायरे में तंबाकू या तंबाकू से बने पदार्थ का कोई सेवन करता है या बेचते हुए पाया जाता है तो उसके ऊपर चलानी कार्रवाई करते हुए 200 तक का जुर्माना तथा धारा 6 ए के अनुसार 18 वर्ष से कम वर्ग के बच्चे द्वारा तंबाकू बेचने पर दुकानदार के ऊपर 5000 तक जुर्माना एवं 5 वर्ष की कैद भी हो सकती है।