बिलासपुर

14 साल बाद भी कैदी की रिहाई नहीं, हाईकोर्ट ने शासन को दिया आदेश
07-Nov-2021 12:22 PM
14 साल बाद भी कैदी की रिहाई नहीं, हाईकोर्ट ने शासन को दिया आदेश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 7 नवंबर।
हत्या के एक आरोपी को 14 साल की अवधि पूरी होने के बाद भी रिहाई नहीं मिलने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य शासन को उसके आवेदन पर विचार करने का आदेश दिया है।

जांजगीर-चांपा जिले के मालखरौदा थाना क्षेत्र के ग्राम पोटा रहने वाले साधु राम और धर्मपाल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से याचिका दायर कर हाईकोर्ट में बताया कि उनका भाई 5 अक्टूबर 1997 से सेंट्रल जेल बिलासपुर में है।

धारा 302 और 494 आईपीसी के तहत उसे सेशन कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उसके जेल में रहने की अवधि 14 साल पूरी हो चुकी है। उसकी की रिहाई के लिए याचिकाकर्ता ने जेल अधीक्षक के समक्ष 20 फरवरी 2020 को आवेदन दिया था पर उन्होंने इस पर विचार नहीं किया। जेल प्रबंधन ने कहा कि उसकी सजा को केवल 13 वर्ष 10 महीने पूरे हुए हैं। इसके पश्चात उसकी सजा अब 14 वर्ष से अधिक पूरी हो चुकी है।

इस पर याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपने भाई की रिहाई की मांग की। हाईकोर्ट ने राज्य शासन को आदेश दिया है कि वह कैदी की रिहाई के संबंध में दिए गए आवेदन पर विचार कर निर्णय ले।

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