जान्जगीर-चाम्पा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सक्ती, 11 नवंबर। कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो बच्चे देश का भविष्य हैं उन्हें सुरक्षित रहना चाहिए।
उक्त विचार विधिक दिवस के अवसर पर जिला विधिक प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला न्यायधीश जगदंबा राय के निर्देश पर आयोजित अखिल भारतीय विधिक साक्षरता दिवस के अवसर पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टेमर में आयोजित साक्षरता शिविर में तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गीता नेवारे ने कही। श्रीमती नेवारे ने बच्चों को कानून की जानकारी देते हुए बताया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वाहन नहीं चलाना चाहिए तथा मोबाइल का उपयोग करते समय सावधानी बरतना चाहिए मोबाइल का उपयोग अच्छे ज्ञान प्राप्त करने के लिए होनी चाहिए इसका दुरुपयोग अपराध की ओर ले जाता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजेश्वरी सूर्यवंशी ने कहा कि 2 अक्टूबर से यह अभियान पूरे देश में चल रहा है तथा लोगों को कानूनी रूप से साक्षर बनाने का अभियान के तहत हमारे द्वारा लोगों को कानून की जानकारियां प्रदान की जाती है।
ताकि भविष्य में इसका उपयोग हो सके एवं जीवन सफल हो सके।
गिरधर जायसवाल अधिवक्ता ने बताया कि 2 अक्टूबर से प्रारंभ यह विधिक साक्षरता का अभियान 14 नवंबर को अनवरत रूप से चल रहा है जिसमें न्यायाधीश गण एवं अधिवक्ता गण गांव गांव जाकर लोगों को कानून की जानकारी दे रहे हैं।
गनी मोहम्मद अधिवक्ता ने पाक्सो एक्ट के संबंध में छात्र-छात्राओं को जानकारी दी। इस अवसर पर अधिवक्ता गनी मोहम्मद एवं अधिवक्ता गिरधर जायसवाल ग्राम पंचायत सरपंच गुरुदेव चौधरी प्राचार्य श्री पटेल एवं अध्यापक गण उपस्थित थे कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता गिरधर जायसवाल द्वारा किया गया इस अवसर पर विद्यालय परिवार द्वारा कार्यक्रम के पूर्व बेच लगाकर मुख्य अतिथियों का स्वागत किया गया।