दन्तेवाड़ा
कोण्डागांव, 15 नवंबर। जिला मुख्यालय जिले कोण्डागांव के सत्र न्यायालय ने दो आरोपी सुनील पटेल, रोहित कुमार गौतम को अवैध गांजा की तस्करी करते पाए जाने पर दस-दस वर्ष की सजा सुनाई।
27 फरवरी 2018 को जगदलपुर से रायपुर की ओर जा रही कार को मुखबिर की सूचना पर केशकाल थाने द्वारा घेराबंदी कर रोका गया। कार में मौजूद दो व्यक्ति को गाडी़ से उतारकर पूछताछ करने पर एक व्यक्ति ने अपना नाम सुनील पटेल (21), दसरा व्यक्ति ने रोहित कुमार गौतम बताया। तत्पश्चात कार की तलाशी लेने पर कार के सामने बोनट के अंदर कार के चारों दरवाजे में एवं पीछे के इंकेटर लाईट के खाली जगह पर छुपा कर भूरे रंग के प्लास्टिक टेप से पैक किया हुआ गांजा मिला। तत्पश्चात तौल करने पर 59 किलो पाए जाने के कारण जब्त कर सीलबंद किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार कर कोण्डागांव जिले के सत्र न्यायालय में पेश किया गया, जहां सत्र न्यायधीश सुरेश कुमार सोनी ने सबूत के आधार पर दस-दस वर्ष की करावास सजा तथा अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकरण के संबंध में लोक अभियोजक दिलीप जैन ने शासकीय अधिवक्ता के तौर पर पैरवी की।