बलौदा बाजार

अस्पतालों में फायर सेफ्टी एवं जैव अपशिष्ट को लेकर प्रशासन सख्त, 8 संस्थानों को नोटिस
23-Nov-2021 4:48 PM
अस्पतालों में फायर सेफ्टी एवं जैव अपशिष्ट को लेकर प्रशासन सख्त, 8 संस्थानों को नोटिस

कलेक्टर के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही निरीक्षण

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 23 नवंबर।
जिले के निजी अस्पतालों में सुरक्षा के मापदंडों को पूरी तरह से दुरुस्त करने के लिए कलेक्टर सुनील कुमार जैन के निर्देश पर स्वास्थ विभाग द्वारा टीम गठित की गई है। टीम द्वारा अब तक जिले के 13 निजी अस्पतालों का निरीक्षण कर फायर सेफ्टी अनापति प्रमाण पत्र और बायो मेडिकल वेस्ट प्राधिकार के दस्तावेजों का परीक्षण किया गया है। जिसमें से बलौदाबाजार नगर के 8 संस्थानों को विभाग द्वारा नोटिस जारी कर समय सीमा के भीतर सुधार के निर्देश दिए है। साथ ही सुधार नहीं करने पर सीलिंग की चेतावनी दी गयी है।

इन संस्थाओं में आरोग्य क्लीनिक,नीलकमल डायग्नोस्टिक, बिरजू क्लीनिक,आस्था क्लीनिक, त्रिपाठी डेंटल क्लीनिक, ओमकार अस्पताल, गुरुदेव नर्सिंग होम, दिव्या नर्सिंग होम शामिल है। इस संबंध में जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. खेमराज सोनवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि अस्पतालों में किसी भी प्रकार की दुर्घटना की रोकथाम और जैविक अपशिष्ट के निपटान हेतु शासन द्वारा फायर सेफ्टी एवं बायो मेडिकल वेस्ट संबंधित कड़े प्रावधान निर्धारित हैं। जिले में इन मापदंडों के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर वस्तु स्थिति की जांच की जाती है।

उन्होंने आगे कहा कि अस्पतालों में निरीक्षण हेतु गठित टीम में नर्सिंग होम एक्ट के जिला नोडल अधिकारी डॉ.राकेश कुमार प्रेमी एवं बायोमेडिकल इंजीनियर दीपक चंद्रवंशी सम्मिलित हैं।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 के सभी मानकों का पालन समस्त निजी स्वास्थ्य संस्थाओं, अस्पतालों को करना चाहिए एवं प्रत्येक अस्पतालों को नगर सेना से अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र (फायर एन ओ सी) लेना है। इस हेतु सभी निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर, लैब के द्वारा फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा राज्य आपदा मोचन बल मुख्यालय सेक्टर 19 अटल नगर नया रायपुर की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट फायर एनओसी डॉट सीजी डॉट जीओवी  डॉट इन पर आवेदन देना होगा। साथ ही जिनके अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो चुकी है उन्हें नवीनीकरण कराना भी अनिवार्य है।
 

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