कोण्डागांव
कोण्डागांव, 24 नवंबर। दुर्घटना अकाल मृत्यु होने पर शासन द्वारा मृतक के परिजनों को आर्थिक राशि दिए जाने का प्रावधान के तहत प्रकरण में 28 लाख 12 हजार 9 सौ रूपए की राशि मृतकों के आश्रितों एवं घायलों को वितरित की गई।
कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6.4 के संशोधित प्रावधानों के अतंर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्राकृतिक आपदा और दुर्घटनाओं के कारण सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।
31 अगस्त 2021 को सुकोबाई पति स्व. लखमू (55) गौरगांव चिकलाडिही तहसील केशकाल 31 अगस्त 2021 को कु नंदनी पिता राजाराम (4) गौरगांव चिकलाडिही तहसील केशकाल 17 जुलाई 2021 को प्रेमलाल पिता शोभीराम (40) वर्ष ग्राम कलगांव तहसील बड़ेराजपुर 1 अगस्त 2021 गंगुराम पिता बुधसन (40) तरईबेड़ा तहसील बड़ेराजपुर की मृत्यु पानी में डूबने से हुई थी।
इस संबंध में उनके पीडि़त परिवार को चार-चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत किया गया है। वहीं 22 जुलाई 2021 को गीताबाई पिता मेहत्तर (31) रमशीला नेताम पति लवेश नेताम (30) बसन्ती कन्यारी पिता विजय कन्यारी (22) के समीप गाज गिरने से गाज के प्रभाव से घायल होने तथा एक सप्ताह तक अस्पताल में भर्ती होकर उपचार कराने हेतु चार हजार तीन सौ रूपये की सहायता राशि प्रदान की गयी। सहायता राशि चेक बैंक ड्रॉफ्ट के माध्यम से संबंधित को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोण्डागांव के समक्ष प्रदान किया जाएगा।