बलौदा बाजार

गांजा तस्करी, आरोपी को 15 वर्ष कारावास
01-Dec-2021 5:11 PM
गांजा तस्करी, आरोपी को 15 वर्ष कारावास

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 1 दिसंबर।
गांजा तस्करी के आरोपी को विशेष न्यायाधीश ऋषि कुमार वर्मा ने 15 वर्ष श्रम कारावास एवं 1, 00, 000 अर्थदंड से दंडित किया गया है।
जनकारी के अनुसार 18 जून 2019 को बिलाईगढ़ पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक वाहन में बड़ी मात्रा में अवैध गांजा का परिवहन किया जा रहा है जिस पर पुलिस के द्वारा इंदिरा मार्केट मेन रोड मंदिर के निकट बिलाईगढ़ में नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की जा रही थी, वहां कार क्रमांक सीजी 04 ए ई 7700 के जांच के दौरान वाहन की डिक्की से 40 पैकेट कुल 39. 20 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया था। इस पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पाया गया कि उक्त वाहन के नंबर प्लेट क्रमांक ओ आर 02 ए आर 3373 को बदल कर दूसरा नंबर प्लेट सीजी 04 ए ई 7700 से लगाकर कूटरचना किया गया है।

पुलिस द्वारा आरोपी हेमंत राणा (22)रहेनमाल थाना तुुुसुरा जिला बलांंगीर ओडि़शा के विरुद्ध धारा 20बी 2 एनडीपीएस  एक्ट 468, 34, 471, 34 भादवी के तहत अभियोग पत्र न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस बलौदा बाजार के समक्ष प्रस्तुत किया गया, वहीं सह अभियुक्त प्रेमलाल फरार हो गया था।

विशेष न्यायाधीश ऋषि कुमार वर्मा के द्वारा अभियोजन साथियों के कथनों का सूक्ष्म परीक्षण उपरांत आरोपी का अपराध प्रमाणित पाया गया, जिस पर 26 नवंबर को आरोपी हेमंत राणा को धारा 20 बी एन.डी.पी.एस एक्ट के तहत 15 वर्ष सश्रम कारावास एवं 100000 अर्थदंड धारा 468 भादवी के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 अर्थदंड तथा धारा 471 भादवि के तहत 6 माह का सश्रम कारावास एवं 500 अर्थदंड से दंडित किया गया।
 

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