राजनांदगांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 5 दिसंबर। न्यायालय कलेक्टर राजनांदगांव के न्यायालय में आबकारी अधिनियम के तहत प्रचलित प्रकरण में जब्त शुदा वाहन स्कूटी सीजी 08 एन 9041 में अवैध मदिरा परिवहन के संबंध में अनावेदक, वाहन स्वामी मनोज कुमार यादव निवासी ग्राम होच्चेटोला थाना मचुआ जिला बालोद की उपस्थिति के लिए आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त राजनांदगांव ब के माध्यम से सूचना पत्र तामिली के लिए प्रेषित किया गया।
न्यायालय कलेक्टर राजनांदगांव के प्रचलित प्रकरण में सुनवाई 13 दिसंबर को सुबह 11 बजे स्वयं या अभिभाषक के माध्यम से अनिवार्य रूप से उपस्थित होने कहा गया है। नियत तिथि को उपस्थित नहीं होने पर जब्त शुदा वाहन स्कूटी सीजी 08 एन 9041 की राजसात की कार्रवाई की जाएगी।
सुनवाई 20 को
न्यायालय कलेक्टर राजनांदगांव के न्यायालय में आबकारी अधिनियम के तहत प्रचलित प्रकरण में जब्त शुदा वाहन स्कार्पियों क्रमांक एमएच 18 एस 1598 में अवैध मदिरा के परिवहन के संबंध में अनावेदक, वाहन स्वामी वसंत कुंबले निवासी नालंदा नगर नागपुर महाराष्ट्र की उपस्थिति के लिए थाना प्रभारी डोंगरगढ़ के माध्यम से सूचना पत्र तामिली के लिए प्रेषित किया गया। इसी प्रकार जब्त शुदा वाहन मोटर साइकिल सीजी 04 एलएन 0927 में अवैध मदिरा के परिवहन के संबंध में अनावेदक एवं वाहन स्वामी भूषणलाल टंडन निवासी कृष्ण कुमार कन्नौजे मोहल्ला आरंग जिला रायपुर की उपस्थिति के लिए पुलिस चौकी चिखली के माध्यम से सूचना पत्र तामिली के लिए प्रेषित किया गया, जब्तशुदा वाहन मोटर साइकिल हीरो होंडा सीडी डीलक्स क्रमांक एमएच 35 एन 8137 में अवैध मदिरा के परिवहन के संबंध में अनावेदक एवं वाहन स्वामी गजानंद मानकर निवासी ग्राम सोनी तहसील मेरेगांव जिला गोंदिया महाराष्ट्र की उपस्थिति के लिए आबकारी उप निरीक्षक वृत्त अंबागढ़ चौकी के माध्यम से सूचना पत्र तामिली के लिए प्रेषित किया गया। न्यायालय कलेक्टर राजनांदगांव के प्रचलित प्रकरण में सुनवाई 20 दिसंबर को सुबह 11 बजे स्वयं या अभिभाषक के माध्यम से अनिवार्य रूप से उपस्थित होने कहा गया है। नियत तिथि को अनुपस्थित रहने पर जब्तशुदा वाहनों की राजसात की कार्रवाई की जाएगी।