कोण्डागांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 5 दिसंबर। पिता की हत्या करने वाले बेटे को न्यायाधीश ने आजीवन सश्रम करावास एवं दस हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
लोक अभियोजक दिलीप जैन के अनुसार थाना कोण्डागांव में प्रार्थी ने 18 जनवरी 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि चिचडा़ेगरी सोडीपारा में रात्रि करीब आठ बजे के बीच मेहतर नाग, सोनामती नाग, तुलाराम नाग अपने आंगन में महुआ पेड़ के पास बैठकर आग ताप रहे थे। मेहतरराम नाग अपने पुत्र तुलाराम नाग (25) को घर व खेत काम के सिलसिले के बारे बोलने पर तुलाराम नाग आक्रोशित हो गया और बार बार क्यों बोलते हो कहकर आज तुम्हें जान से मार दूंगा कहते हुए ईमली लकड़ी का डंडे से मेहतर नाग के सिर में जोर से बार बार मारा। जिसकी वजह से मेहतर जमीन पर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई, तत्पश्चात आरोपी तुलाराम नाग वहां से भाग गया।
प्रार्थी के द्वारा कोण्डागांव थाने में सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने पर धारा 302 दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने से धारा 302 भादवि के अपराध में अभियोग पत्र कोण्डागांव न्यायालय में पेश किया गया।
जिले के अपर सत्र न्यायाधीश केपी सिंह भदौरिया ने घटने की मामला को गंभीरता से लेते हुए अभियुक्त को धारा 302 के आरोप में आजीवन सश्रम करावास एवं दस हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं होने पर आरोपी तुलाराम नाग को अलग से छ: माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगताने का निर्णय पारित किया। इस प्रकरण में शासन की ओर से लोक अभियोजक दिलीप जैन ने पैरवी की । .