गरियाबंद

शादी का झांसा देकर रेप, दो सहयोगी बंदी
09-Dec-2021 5:21 PM
शादी का झांसा देकर रेप, दो सहयोगी बंदी

मुख्य आरोपी व एक पहले ही पकड़े जा चुके हैं

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
मैनपुर,  9 दिसंबर। 
नाबालिग लडक़ी को शादी का झांसा देकर भगाने-रेप के मामले में दो सहयोगी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में मुख्य आरोपी व 1 सहयोगी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।

थाना जुगाड़ पयलीखण्ड से मिली जानकारी के अनुसार 25 नवंबर को प्रार्थी ने थाना में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि 23 नवम्बर को रात 9 बजे खाना खाने के बाद उनकी 14 वर्षीय नाबालिक पुत्री  गायब है। दूसरे दिन नाबालिक लडक़ी ने घर में आकर बताया कि ग्राम कुर्रूभाठा के गजेन्द्र यादव 18 वर्ष द्वारा उन्हें तालाब किनारे छिंद पेड़ के पास मिलने बुलाया था और जब मिलने पहुंची तो गजेन्द्र यादव चल भाग चलेंगे बोल रहा था। मेरे द्वारा मना करने पर तथा टार्च की रौशनी को देखकर गजेन्द्र यादव वहां से भाग गया। पीडि़ता ने बताया कि गजेन्द्र यादव द्वारा उसके साथ शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाया गया।

नाबालिग पीडि़ता ने बताया गजेन्द्र के भागने के बाद गजेन्द्र के दोस्त कुशल नेताम, नरसिंग विश्वकर्मा एवं सुरेश नाग ने मुझे जबर्दस्ती पकडक़र बम्हनीझोला नदी के पास ले जाकर बिठाये थे और अपने दोस्त गजेन्द्र को फोन कर रहे थे। इसी दरमियान दूसरे दिन 24 नवंबर को 2 बजे के आसपास नाबालिक लडक़ी के दादा को देखकर कुशल नेताम, नरसिंग विश्वकर्मा और सुरेश नाग भी भाग गया। यह रिपोर्ट नाबालिक लडक़ी के पिता के द्वारा 25 नवम्बर को जुगाड़ पयलीखण्ड थाना में लिखाई गई। पयलीखण्ड थाना द्वारा मामले पर अपराध दर्ज कर मुख्य आरोपी गजेन्द्र यादव एवं उसके एक मित्र कुशल नेताम को 25 नवम्बर को ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था और दो सहयोगी आरोपी जो फरार थ,े उनकी पतासाजी किया जा रहा था।

गरियाबंद पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं एसडीओपी पुलिस मैनपुर के निर्देश पर पुलिस ने फरार आरोपी नरसिंग विश्वकर्मा एवं सुरेश नाग को गिरफ्तार कर जुगाड़ पयलीखण्ड पुलिस द्वारा 7 दिसम्बर को न्यायालय में पेश कर धारा 363,366,376 (3), 4.6 पाक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए जेल भेजा गया है।

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