महासमुन्द

पालिका से किसी भी प्रकार के काम के लिए अब लोगों को टैक्स पेड की रसीद दिखानी होगी
09-Dec-2021 6:12 PM
पालिका से किसी भी प्रकार के काम के लिए अब लोगों को टैक्स पेड की रसीद दिखानी होगी

बड़े बकायदारों को टैक्स भुगतान के लिए 31 दिसंबर तक की मोहलत

संपत्ति कर, समेकित कर, बाजार साइड सहित जलकर वसूली में कोताही बर्दाश्त नहीं-पालिकाध्यक्ष

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

महासमुंद, 9 दिसंबर। नगर पालिका परिषद में बुधवार को राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में टैक्स वसूली को लेकर कड़े फैसले लिए गए। इसके तहत पालिका से किसी भी प्रकार के काम के लिए अब लोगों को टैक्स पेड की रसीद दिखानी होगी। वहीं बड़े बकाएदारों से वसूली के लिए पालिका उन्हें सुविधाओं से वंचित करने या सार्वजनिक स्थानों पर उनके नाम प्रकाशित करने की योजना बना रही है। इस क्रम में नगर पालिका के बड़े बकायदारों को टैक्स भुगतान के लिए 31 दिसंबर तक की मोहलत दी गई है। पालिकाध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में राजस्व से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई।

पालिकाध्यक्ष ने मुहर्रिर से सख्त लहजे में कहा कि संपत्ति कर, समेकित कर, बाजार साइड सहित जलकर वसूली में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूरे 30 वार्डों के बकायदारों की सूची तैयार की जाए और उस सूची की एक प्रति वार्ड पार्षदों को दी जाए। इससे पार्षदों को अपने वार्डों में बड़े बकायदारों की जानकारी रहेगी।

पालिकाध्यक्ष ने कहा कि नागरिकों को टैक्स रसीद के साथ इस बात की भी जानकारी दी जाए कि 31 दिसंबर 2021 अंतिम अवसर है। इसके बाद अधिक पेनाल्टी के साथ टैक्स की वसूली होगी। अगर समय रहते टैक्स का भुगतान होता है तो नगर पालिका की ओर से ऐसे कर दाताओं का सम्मान किया जाएगा। अन्यथा मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा।

मुहर्रिरों ने बैठक में टैक्स वसूली में आ रही व्यवहारिक परेशानियों को बताया। इस पर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि जो भी बड़े बकायदार हैं उनसे मिलकर समझाएं और टैक्स भुगतान के लिए प्रेरित करें। इसके बाद भी लोग टैक्स का भुगतान करने में आनाकानी करते हैं तो उनके नाम को चौक-चौराहे और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कर न्यायालय में परिवाद पेश कर तमाम सुविधाएं भी बंद कर दें।

इसके लिए करदाता ही संपूर्ण जिम्मेदार होंगे। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि अब से नगर पालिका में किसी भी कार्य के लिए आने वाले सभी नागरिकों को टैक्स भुगतान की रसीद दिखाने पर ही राशन कार्ड, जन्म, मृत्यु के अलावा भवन अनुज्ञा, जाति सत्यापन आदि जैसे कार्य को किया जाए, नहीं तो रोक दिया जाए। इस दौरान राजस्व विभाग के सभापति संदीप घोष आदि मौजूद थे।

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news