दन्तेवाड़ा
दन्तेवाड़ा, 11 दिसम्बर। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत जिले के शिक्षित बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना लागू की गई है। इस योजनान्तर्गत सेवा क्षेत्र के लिये राशि 10 लाख एवं विनिर्माण क्षेत्र के लिये राशि 25 लाख का ऋण बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। स्वयं का अनुदान सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के मामले में परियोजना लागत का 10 प्रतिशत एवं महिला एवं अन्य वर्ग के लाभार्थियों के मामले में परियोजना लागत का 5 प्रतिशत अंशदान लाभार्थी को वहन होगा।
इस योजना के लाभ लेने हेतु आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी हैं। शैक्षणिक योग्यता आठवी कक्षा उत्तीण होना अनिवार्य है। निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बैंक पास बुक। कोटेशन (मशीन, फर्नीचर, उपकरण)। विनिर्माण सेवा हेतु प्रस्तावित भूमि का नक्शा खसरा, यदि किराये से लिया गया है तो नोटरी से बना हुआ किरायानामा, उद्यमी विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रमाण पत्र। विनिर्माण/सेवा हेतु प्रस्तावित स्थल का अनापप्ति प्रमाण पत्र एवं जनसंख्या प्रमाण पत्र।
दो पासपोर्ट फोटो। 5 लाख से अधिक की परियोजनाओं के सी.ए (Chartered Accountant) का प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही इस योजनान्तर्गत बैंक से स्वीकृत हितग्राहियों को 2 सप्ताह का उद्यमिता विकास प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। जो आवेदक जो पहले ही प्रशिक्षण ले चुके हैं। उन्हें प्रशिक्षण लेने की आवश्यक नहीं होगी। इस योजनान्तर्गत प्राप्त अनुदान (सब्सिडी) के तहत श्रेणीवार सामान्य वर्ग शहरी क्षेत्र के लिए 15 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के लिए 25 प्रतिशत अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/विकलांग/भूतपूर्व सैनिक शहरी क्षेत्र के लिए 25 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के लिए 35 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। उक्त योजनाओं को गरीबी उन्मूलन के अन्तर्गत सुदुर व नक्सली क्षेत्र के हितग्राहियों को योग्यतानुसार लाभान्वित करके रोजगार मुक्त बनाया जा सकेगा।