बिलासपुर
फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 4 जनवरी। 15 साल की नाबालिग का अपहरण कर रेप की वारदात को अंजाम देने के आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है।
सरकंडा के अशोक नगर इलाके के आरोपी धर्मेंद्र यादव (22 वर्ष) ने 15 वर्षीय पीडि़ता को प्रेम जाल में फंसाने के बाद 27 अक्टूबर 2020 को अगवा कर लिया। किशोरी के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने सरकंडा थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। तहकीकात से पता चला कि आरोपी धर्मेंद्र यादव ही उसको भगाकर ले गया है। पुलिस को मालूम हुआ कि आरोपी उसे अपने साथ भगाकर रतनपुर ले गया था और एक खेत में रातभर छिपा था। अगले दिन व पीडि़ता किशोरी को छोडक़र फरार हो गया। किशोरी को पुलिस ने उसके मां-बाप के सुपुर्द कर दिया और एक मुरुम खदान के पास छिपे हुए आरोपी को रेप व पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश विवेक तिवारी ने आरोपी को 20 साल की कैद और 500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।