बीजापुर
बीजापुर, 5 जनवरी। जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए बुधवार को बीजापुर नगर में प्रशासन ने फ्लैगमार्च निकालकर लोगों से कोरोना नियम का पालन करने की अपील की। नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माना व महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने कहा गया है।
बुधवार की सुबह कोतवाली से जिला व पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला, जिसमें नगर पालिका का दल भी शामिल रहा। फ्लैग मार्च कोतवाली से निकालकर कलेक्टोरेट तक पहुंचा और वापस कोतवाली लौटा। इस मार्च के जरिए लोगों को कोविड से सावधानी बरतने और धारा 144 का पालन करने की समझाईश दी गई। बताया गया है कि फ्लैगमार्च जरिये लोगों को जागरूक किया जा रहा है। धारा 144 आगामी आदेश तक लागू रहेगी। धार्मिक एवं राजनीतिक जलसों पर पाबंदी रहेगी। विवाह और अंतिम संस्कार के लिए लोगों के जमा होने पर सशर्त अनुमति दी जा रही है। व्यापारियों से कहा गया है कि वे नियमों के दायरे में रहकर व्यापार कर सकते हैं।
लोगों को मास्क लगाने, सामाजिक दूरी बनाए रखने और सेनेटाइजर का इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है। ऐसा नहीं करने पर कड़ा रुख अपनाया जाएगा।