बिलासपुर

धान खरीदी के लिये पंजीयन में हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना, तहसीलदार को अवमानना नोटिस
07-Jan-2022 12:13 PM
धान खरीदी के लिये पंजीयन में हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना, तहसीलदार को अवमानना नोटिस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 7 जनवरी।
धान खरीदी के पंजीयन में हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर जांजगीर जिले के डभरा के तहसीलदार को अवमानना नोटिस जारी की गई है।

तहसील के भेड़ाकोना ग्राम में सदानंद पटेल और हरिशंकर पटेल की संयुक्त खाते में कृषि भूमि है। इन्होंने तहसीलदार को आवेदन देकर कहा था कि उनके खाते का धान खरीदी के लिये पंजीयन न करें। इसके बावजूद संयुक्त खाते के लोकेश्वर, पन्नालाल, गोवर्धन आदि के नाम पर धान खरीदी के लिये पंजीयन कर दिया गया और सदानंद का नाम छोड़ दिया। इसके खिलाफ सदानंद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने सुनवाई के बाद 27 जनवरी 2021 को आदेश दिया कि जिस किसान के पास जमीन का जितना हिस्सा है, धान की उतनी खरीदी की जाये और उसी के अनुसार उनको पैसा बांट दिया जाये। इस आदेश का दो माह में पालन करना था। तहसीलदार ने इस आदेश पर गलत तरीके से अमल करते हुए याचिकाकर्ता की एक अन्य जमीन पर से भी धान खरीदी स्थगित कर दी। इसमें भी दो अन्य खातेदारों का नाम छोड़ दिया गया। इस पर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में तहसीलदार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। कोर्ट ने तहसीलदार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने कहा है।

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