रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अभनपुर, 9 जनवरी। प्रदेश शिक्षक कल्याण संघ द्वारा पुरानी पेंशन को लेकर शिक्षा सचिव से चर्चा की। प्रदेश शिक्षक कल्याण संघ प्रदेश उपाध्यक्ष राजकिशोर तिवारी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल 1998-99 एवं 2004 के पूर्व शिक्षक एलबी संवर्ग के संवैधानिक अधिकार पुरानी पेंशन का लाभ प्रदान करने हेतु शिक्षा सचिव कमलप्रीत सिंह से मिला।
इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने अवगत कराया कि 1998 99 2004 के पूर्व नियक्त शिक्षक एलबी संवर्ग जिनकी नियुक्ति 1998 के पूर्व हुई है और नियमितीकरण 2001 में और शासकीयकरण 2018 में हो गया है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम 1976-79 के तहत पेंशन की पात्रता रखते हैं, किंतु आज पर्यंत तक पुरानी पेंशन के लाभ से वंचित किया गया है जो कि भारतीय संविधान की धारा 14 (क)के प्रतिकूल कृत्य है।
चर्चा के दौरान सचिव के ये पूछने पर कि 2004 के पूर्व नियुक्त कर्मचारियों को किस आधार पर दिया जा रहा है तो प्रतिनिधि मंडल द्वारा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेश एवं सुप्रीम कोर्ट की कापी दिखाने पर सहमति व्यक्त करते हुए इसका परीक्षण कर आगे भेजने की बात कही गयी और आश्वासन दिया गया कि नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
प्रतिनिधिमंडल में प्रांतीय महासचिव देसनाथ पांडे प्रांतीय सचिव नवीन चंद्राकर जिलाध्यक्ष द्वय राजेन्द्र पटेल एवम गोपेन्द्र शार्दुल, सूरज निर्मलकर, कुलधर गोयल, राम माम्डिकर महासमुन्द से अनिल ढीढी, भुनेश्वर साहू भी उपस्थित थे। उक्त जानकारी नारायण सोनी प्रदेश मीडिया प्रभारी ने दी।