रायगढ़

महुआ शराब के साथ महिला गिरफ्तार
11-Jan-2022 4:09 PM
महुआ शराब के साथ महिला गिरफ्तार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 11 जनवरी। 
तमनार एवं बरमकेला क्षेत्र में अवैध शराब बेचने वालों पर पुलिस द्वारा आबकारी एक्ट की गैर जमानती धारा 34(2) की कार्रवाई कर रिमांड पर भेजा गया है, धारा 34(2) आबकारी एक्ट में आरोपित को 2 साल की सजा का प्रावधान है।

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार तमनार पुलिस द्वारा मुखबिर सूचना पर ग्राम समकेरा में आरोपी किशोर पटनायक तिलईपारा समकेरा थाना तमनार को 10 लीटर महुआ शराब के साथ पकड़ा गया है। वहीं बरमकेला पुलिस द्वारा मुखबिर सूचना पर हास्टलपारा चौक बरमकेला के पास घेराबंदी कर रोहिणी ईजारदार निवासी हास्टलपारा बरमकेला थाना बरमकेला को एक प्लास्टिक बोरी में शराब ले जाते हुए पकड़ा गया है, जिसके पास से 54 प्लास्टिक पाउच (प्रत्येक पाउच में 180उस महुआ शराब) जुमला 9.720 लीटर महुआ शराब कीमती 1970 रूपये के साथ पकड़ा गया है। दोनों अवैध शराब के मामलों में धारा 34(2),59क आबकारी एक्ट की कार्रवाई कर आरोपियों को रिमांड पर भेजा गया है । 

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