कोरिया
बैकुंठपुर (कोरिया), 11 जनवरी। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 8 जनवरी को आदेश जारी किया, जिसमें प्रधानपाठक प्राथमिक शाला एवं माध्यमिक शाला के रिक्त पदों पर पदोन्नति के लिए शिक्षक एलबी संवर्ग का पदोन्नति करनेे का आदेश जारी किया है। जिसे लेकिर अजा एवं अजजा वर्ग के शिक्षकों ने 10 जनवरी को जिला शिक्षाधिकारी को पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की।
अजा, अजजा वर्ग के शिक्षकों द्वारा डीईओं को सौंपे गये ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित मामला उच्च न्यायालय बिलासपुर में प्रक्रियाधीन रिट याचिका क्रमांक 9778-2019 विष्णु प्रसाद तिवारी विरूद्ध स्टेट ऑफ छग व जनहित याचिका क्रमांक 91-2019 एस संतोष कुमार विरूद्ध स्टेट आफ छग के मामले में अंतिम निर्णय आने तक शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया को स्थगित रखने की माग की गयी है।
ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि जब पदोन्नति में आरक्षण संबंधी मामला न्यायालय में विचाराधीन है ऐसे में अजा,अजजा वर्ग के शिक्षकों को पदोन्नति स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि आरक्षण रोस्टर के आधार पर अनुसूचित जाति के 13 प्रतिशत व अजजा के 32 प्रतिशत हिस्से में आते हैं।
शिक्षा विभाग में होने वाली लगभग 40 हजार पदों में से 18 हजार पद आरक्षण रोस्टर के आधार पर अजा, अजजा वर्ग के हिस्से में आयेंगे। ज्ञापन सौंपने के दौरान बैकुण्ठपुर, सोनहत खडगवॉ जनपद क्षेत्र के कई शिक्षक शामिल रहे।